सुप्रीम कोर्ट ने ‘मीडिया वन’ के प्रसारण पर लगा प्रतिबंध हटाया, कहा- आलोचना को देश विरोधी नहीं कह सकते

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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिक अधिकारों के हनन मामले को लेकर मोदी सरकार को खरी-खरी सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की कि राज्य, नागरिकों के अधिकारों से इनकार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील का उपयोग कर रहा है। मलयालम चैनल के प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने के लिए ‘सत्ता विरोधी होना’ उचित आधार नहीं हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन के प्रसारण पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका में यह आदेश पारित किया। इस याचिका में सुरक्षा मंजूरी के अभाव में चैनल के प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले को बरकरार रखने के केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया।

चैनल के संपादक प्रमोद रमन और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।

पीठ ने गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सीलबंद कवर दस्तावेजों के आधार पर केंद्र के फैसले को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं किया। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उच्च न्यायालय के दिमाग में क्या था, जिससे यह माना जा सके कि मंजूरी से इनकार उचित था। यह देखने के बावजूद कि प्रकृति और गंभीरता का मामला फाइलों से स्पष्ट नहीं है।

पीठ की यह राय थी कि एमएचए द्वारा सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं करना और केवल सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना कंपनी को ‘अंधेरे में’ छोड़कर, लड़ने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्ष कार्यवाही के अधिकार का उल्लंघन है।

पीठ ने कहा कि राज्य नागरिकों के अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील का उपयोग कर रहा है। यह कानून के शासन के साथ असंगत है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की मात्र भागीदारी राज्य को निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करने देगी। पीठ ने कहा कि कवरबंद प्रक्रिया ने याचिकाकर्ता के अधिकारों को सूखे चर्मपत्र के रूप में प्रस्तुत किया और याचिकाकर्ताओं को प्रक्रियात्मक गारंटी प्रदान की गई।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी), न्यायपालिका, राज्य आदि को लेकर आलोचना करती चैनल की रिपोर्टों के आधार पर कहा कि यह सत्ता विरोधी है। पीठ ने कहा कि प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने के लिए ये उचित आधार नहीं हैं।

पीठ ने कहा कि प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता से सच बोले और नागरिकों को कठिन तथ्यों के बारे में सूचित करे। सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्र प्रेस मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। सरकार की नीतियों की आलोचना को अनुच्छेद 19 (2) के तहत किसी भी आधार से नहीं जोड़ा जा सकता, जो मुक्त भाषण को प्रतिबंधित कर सकता है। पीठ ने कहा कि किसी चैनल के लाइसेंस का नवीनीकरण न करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध है और इसे केवल अनुच्छेद 19(2) के आधार पर लगाया जा सकता है।

चैनल के शेयरधारकों का जमात-ए-इस्लामी हिंद से कथित जुड़ाव चैनल के अधिकारों को प्रतिबंधित करने का वैध आधार नहीं है। किसी भी सूरत में इस तरह के लिंक को दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते और इसके समर्थन में मजबूत तथ्य होने चाहिए।

पीट ने कहा कि यदि कम प्रतिबंधात्मक साधन उपलब्ध हैं और अपनाए जा सकते हैं तो सीलबंद कवर प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि सीलबंद कवर प्रक्रिया को नुकसान को कवर करने के लिए पेश नहीं किया जा सकता, जिसका सार्वजनिक प्रतिरक्षा कार्यवाही द्वारा उपचार नहीं किया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को तब बाहर रखा जा सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा के हित अधिक हो जाते हैं। लेकिन प्रकटीकरण से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। मुहरबंद कवर प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय और खुले न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। 15 मार्च, 2022 को पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें चैनल को अंतिम निर्णय तक अपना संचालन जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

(जे.पी.सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)

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