चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर अब अगले सोमवार (9 अक्टूबर) को सुनवाई करेगा। न्यायालय ने राज्य से हाईकोर्ट के समक्ष दायर दस्तावेजों का पूरा संकलन पेश करने को कहा और मामले को नौ अक्टूबर, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया। मंगलवार को लगभग 50 मिनट तक चली सुनवाई में ज्यादातर मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की प्रयोज्यता पर बहस हुई।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई सभी सामग्रियों को रिकॉर्ड पर रखने को कहा।

रोहतगी ने कहा कि एफआईआर रद्द करने की नायडू की याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह प्रावधान जुलाई 2018 में आया था, जबकि मामले की जांच 2017 में सीबीआई द्वारा शुरू की गई थी।

नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, अभिषेक सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि एफआईआर में सभी आरोप राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए नायडू द्वारा लिए गए निर्णयों, निर्देशों या सिफारिशों से संबंधित हैं।

साल्वे ने कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि एक राजनीतिक मामला है और धारा 17ए की कठोरता इस मामले में लागू होगी। लूथरा ने कहा कि वे उन्हें एक के बाद एक एफआईआर में फंसा रहे हैं और यह सत्ता परिवर्तन का स्पष्ट मामला है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई करेगी।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने धारा 17ए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी एक्ट) की प्रयोज्यता पर यह कहकर सवाल उठाए कि अपराध 2018 संशोधन से पहले किया गया था, जिसमें 17ए शामिल किया गया था। पीठ ने यह भी पूछा कि क्या 17ए तब लागू होता है जब एफआईआर में न केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों का उल्लेख होता है बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों का भी उल्लेख होता है। नायडू के वकीलों ने तर्क दिया कि 17ए तब लागू होता है जब 2018 के संशोधन के बाद जांच शुरू होती है, भले ही अपराध इससे पहले के हों। दूसरी ओर, राज्य ने दावा किया कि जांच 2018 से पहले शुरू हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले महीने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री को कौशल विकास घोटाले के आरोपियों में से एक के रूप में शामिल करने वाली एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। नायडू को इस मामले के सिलसिले में 9 सितंबर को राज्य के अपराध जांच विभाग ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं।

73 वर्षीय नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नायडू धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज़ बनाने और सबूत नष्ट करने या अन्यथा अपने स्वयं के उपयोग के लिए सरकारी धन को परिवर्तित करने, संपत्ति का निपटान जो एक लोक सेवक के नियंत्रण में थी, के इरादे से एक आपराधिक साजिश में शामिल थे।

राज्य अपराध जांच विभाग ने दावा किया है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रथम दृष्टया सबूत हैं। 2014 और 2019 के बीच टीडीपी के शासन के दौरान फर्जी कंपनियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम से लगभग 371 करोड़ रुपये का कथित गबन किया गया था। वह राज्य कौशल विकास निगम से जुड़े करोड़ों रुपये के घोटाले से संबंधित 2021 की एफआईआर में 37वें आरोपी हैं।

विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश सीआईडी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। इसके बाद, विजयवाड़ा की एक अदालत ने नायडू को 23 और 24 सितंबर के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। रविवार को नायडू की न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई।

पिछले हफ्ते, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की नायडू की याचिका खारिज कर दी थी। अपनी याचिका में, उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के उन्हें हिरासत में भेजने के आदेश में यह नहीं माना कि सीआईडी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के अनुसार राज्यपाल से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रही थी।

हालांकि, जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी की पीठ ने कहा था कि सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति जांच के लिए अनावश्यक थी क्योंकि सार्वजनिक धन का उपयोग, कथित तौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया है, यह आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं किया गया था। अदालत इस बात पर भी सहमत हुई कि आर्थिक अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, जांच में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए, खासकर इस शुरुआती चरण में। इस फैसले को चुनौती देते हुए टीडीपी नेता ने एक विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख नायडू ने 23 सितंबर को शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कथित घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

(जे.पी.सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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