राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं, सूरत कोर्ट ने बरकरार रखा निचली अदालत का फैसला

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नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत सेशन कोर्ट से झटका लगा है। मानहानि मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने कोर्ट में 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी।

मामले की सुनवाई के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने 20 अप्रैल को फैसला सुनाया। जज ने अपने फैसले में राहुल गांधी को दी गई 2 साल की सजा में कोई राहत नहीं दी और उनकी याचिका खारिज कर दी। अब राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा।

सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने गुजरात हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। कांग्रेस के महासचिव व संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि ‘कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे।’

दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए सूरत की सत्र अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई और उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा। अब सेशन कोर्ट से भी राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है। राहुल गांधी अब राहत के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।

राहुल के जेल जाने का खतरा, सिर्फ 3 दिन बचे हैं

राहुल गांधी को अगर ऊपर की अदालतों से तीन दिन के अंदर राहत नहीं मिलती तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को सजा सुनाते हुए सजा को एक महीने के लिए निलंबित किया था। जिसकी मियाद 23 अप्रैल को पूरी हो रही है। यानी सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। अब राहुल गांधी को इन्हीं तीन दिनों में ऊपरी अदालत से राहत पाना होगा। अन्यथा उन्हें जेल जाना पड़ेगा।

क्या है पूरा मामला?

राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने एक टिप्पणी को लेकर मानहानि का मामला दायर किया था। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? उन्होंने अपने भाषण में नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी के सरनेम का जिक्र करते हुई पूछा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?

बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में सूरत की सत्र अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि 15,000 रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी गई थी, और अपील करने के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया गया था। 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही वो 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते।

इसके बाद राहुल गांधी ने दो साल की सजा के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, और दोषी ठहराये जाने के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन सूरत सेशन कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी की अपील को खारिज कर दिया। अब राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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