दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नए राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति का मामला उठाया

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा है कि जब अध्यादेश चुनौती में है तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से परामर्श किए बिना मुख्य सचिव की नियुक्ति पर आगे नहीं बढ़ सकती है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि केंद्र परामर्श के बिना नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है या मौजूदा सचिव का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकता है। यह कदम दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवानिवृत्त होने से कुछ दिन पहले उठाया गया है।

एक नई याचिका में, दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया कि जब अध्यादेश को चुनौती दी जा रही है, और दिल्ली सरकार से कोई परामर्श नहीं किया गया है, तो केंद्र सरकार नियुक्ति के साथ कैसे आगे बढ़ सकती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वकील शादान फरासत ने जोर देकर कहा कि मुख्य सचिव की नियुक्ति के संबंध में राज्य से परामर्श किया जाना चाहिए।

दिल्ली सरकार ने अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के पांच सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक को नियुक्त करने की अनुमति भी मांगी, जिनके पास दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की सरकार में सेवा करने का पूर्व अनुभव है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को याचिका की एक प्रति केंद्र को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 20 नवंबर के लिए निर्धारित की।

दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया, “2023 संशोधन अधिनियम न केवल 2023 की संविधान पीठ के फैसले का उल्लंघन है, बल्कि यह मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक भी है। यह उपराज्यपाल को मुख्य सचिव की नियुक्ति पर विवेकाधिकार का एकमात्र अधिकार देकर अनुच्छेद 239AA द्वारा स्थापित संवैधानिक योजना को उलट देता है।” इसमें कहा गया है, “इससे एनसीटी दिल्ली सरकार स्थायी कार्यकारिणी के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, मुख्य सचिव की नियुक्ति में केवल पर्यवेक्षक बन जाती है।

याचिका में आगे कहा गया, “प्रभावी और सुचारू शासन के लिए, यह राज्य सरकार है, जिसे स्थानीय लोगों का जनादेश प्राप्त है, जो मुख्य सचिव की नियुक्ति करती है। तदनुसार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत प्रासंगिक नियम और विनियम निहित हैं। राज्य कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति का विवेक राज्य सरकार के पास है।”

“भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 7(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य कैडर में कैडर पदों पर सभी नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी। इस व्यवस्था के पीछे के तर्क को इस अदालत ने बार-बार बरकरार रखा है।” अदालत इस मामले की सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद 20 नवंबर को करेगी।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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