Saturday, April 27, 2024

तलाक के लिए अब 6 महीने तक नहीं करना पड़ेगा इंतजार

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.एस. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे.के माहेश्वरी की संविधान पीठ ने महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को कहा कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकता है। जो विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक दे सकता है जो अभी तक वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आधार नहीं है।

संविधान पीठ ने कहा कि हमने माना कि इस अदालत के लिए विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर विवाह को भंग करना संभव है। यह सार्वजनिक नीति के विशिष्ट या मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा।

संविधान पीठ ने माना कि इसने उन कारकों को निर्दिष्ट किया है। जिनके आधार पर विवाह को असाध्य रूप से टूटा हुआ माना जा सकता है और भरण-पोषण, गुजारा भत्ता और बच्चों के अधिकारों के संबंध में इक्विटी को कैसे संतुलित किया जाए। विशेष रूप से पीठ ने यह भी कहा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को पिछले निर्णयों में निर्धारित आवश्यकताओं और शर्तों के अधीन किया जा सकता है।

संविधान  पीठ कि तरफ से  जस्टिस संजय खन्ना ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़कर सुनाया। संविधान पीठ को भेजा गया मूल मुद्दा यह था कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को माफ किया जा सकता है। हालांकि सुनवाई के दौरान, संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करने का निर्णय लिया कि क्या विवाहों के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर भंग किया जा सकता है।

संविधान पीठ ने कहा कि वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के अनुसार आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए निर्धारित 6 से 8 महीने की प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकती है।

संविधान पीठ ने माना कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत पार्टियों के बीच समझौते और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत निर्धारित अवधि और प्रक्रिया के साथ आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के अनुदान के मद्देनजर शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

संविधान पीठ ने कारकों को चिन्हित किया हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के अनुसार, आपसी सहमति से तलाक की मांग करने वाला पहला प्रस्ताव दाखिल करने के बाद, पक्षकारों को दूसरा प्रस्ताव पेश करने से पहले कम से कम छह महीने और अधिकतम 18 महीने तक इंतजार करना पड़ता है।

यह ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ विधायिका द्वारा अनिवार्य है ताकि पार्टियों को आत्मनिरीक्षण करने और निर्णय पर फिर से विचार करने का अवसर मिल सके। हालांकि प्रतीक्षा अवधि के लिए यह अधिदेश कुछ मामलों में कठिनाइयों का कारण बनता पाया गया।

2017 में, अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर के मामले में अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एचएमए की धारा 13बी(2) के तहत निर्धारित छह महीने की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य नहीं है और इसे पारिवारिक न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में माफ कर सकता है।

शिल्पा सैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (टीपी (सी) नंबर 1118/2014) और अन्य जुड़े मामले में   संविधान पीठ ने 20 सितंबर, 2022 को पारित अपने आदेश में दर्ज किया कि “हम मानते हैं कि अन्य प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी, वह यह होगा कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति किसी भी तरह से ऐसे परिदृश्य में बाधित है जहां न्यायालय की राय में विवाह का असाध्य रूप से टूटना है, लेकिन पक्षकार शर्तों पर सहमति नहीं दे रहे हैं।

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल, वी गिरी, दुष्यंत दवे और मीनाक्षी अरोड़ा को मामले में एमीसी क्यूरी नियुक्त किया गया। जबकि जयसिंह ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग में असाध्य रूप से टूटे हुए विवाहों को भंग किया जाना चाहिए।

दुष्यंत दवे ने तर्क देने के लिए विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि न्यायालयों को ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब संसद ने अपने विवेक में तलाक के लिए इस तरह के आधार को मान्यता नहीं दी। गिरी ने तर्क दिया कि विवाह के असाध्य रूप से टूटने को मोटे तौर पर क्रूरता के आधार के रूप में माना जा सकता है, जिसे मानसिक क्रूरता को शामिल करने के लिए न्यायिक रूप से व्याख्या की गई है।

सिब्बल ने तर्क दिया कि पुरुषों और महिलाओं को अपने जीवन को खोने से रोकने के लिए भरण-पोषण और कस्टडी को निर्धारित करने की प्रक्रिया को तलाक की कार्यवाही से पूरी तरह से अलग किया जाना चाहिए। अरोड़ा ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र को सक्रिय करने के बाद सुप्रीम कोर्ट वैधानिक कानून से बाध्य नहीं है, जैसा कि कहा गया कि न्याय, इक्विटी और अच्छे विवेक की धारणाओं को शामिल किया।

संविधान पीठ ने 29 सितंबर, 2022 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते दो न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने को विवाह भंग करने के लिए ‘क्रूरता’ के आधार के रूप में माना जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों को लागू करके ‘विवाह को असाध्य रूप से टूटने के आधार पर उसे भंग कर सकता है। जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के लिए पूर्ण न्याय के लिए असाधारण निर्देश जारी कर सकता है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि “विवाह का असाध्य रूप से टूटना” तलाक के लिए वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आधार नहीं है। इसलिए, इस मुद्दे को एक संविधान पीठ को यह तय करने के लिए भेजा गया था कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों को एक ऐसे आधार पर विवाह को भंग करने के लिए लागू किया जा सकता है जो वैधानिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है।

संविधान पीठ ने कहा कि यह शामिल व्यक्तियों सहित सभी के सर्वोत्तम हित में होगा कि एक मृत विवाह को औपचारिक तलाक के रूप में वैधता प्रदान करें। अन्यथा मुकदमेबाजी, परिणामी पीड़ा, दुख जारी रहेगा। संविधान पीठ ने कहा कि दुर्लभ और असाधारण वैवाहिक मामलों में विवाद को हल करने और निर्णय लेने के लिए दोष और अधिक गलती का नियम नहीं हो सकता है।

किसी विशेष मामले में ‘पूर्ण न्याय’ करने के लिए इस न्यायालय द्वारा “दोष सिद्धांत” (जिसके द्वारा विवाह तभी भंग होते हैं जब वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त दोष पति या पत्नी में से किसी एक की ओर से पाया जाता है) को कमजोर किया जा सकता है।

एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, जो कटु वैवाहिक विवादों के आसान समाधान में सहायता करेगा। पीठ ने कहा कि वैवाहिक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, और इस तरह के मुकदमेबाजी का लंबा होना दोनों पक्षों के लिए हानिकारक है। जो कई मुकदमों का पीछा करते हुए अपनी युवावस्था खो देते हैं।

इस प्रकार, एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाना काउंटर-प्रोड‌क्टिव हो सकता है क्योंकि लंबितता स्वयं दर्द, पीड़ा और उत्पीड़न का कारण बनती है और परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि वैवाहिक मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाए, जिससे पीड़ा को समाप्त किया जा सके।

यह मानने के लिए किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए कि विवाह असाध्य रूप से टूट गया है? जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा लिखे गए फैसले में ठोस कारकों को निर्धारित करने से परहेज किया गया है। इस पर यह तय करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है। हालांकि निर्णय ने कुछ व्यापक कारकों को निर्दिष्ट किया, जो उदाहरण हैं।

संविधान पीठ को कारकों पर विचार करना चाहिए जैसे विवाह के बाद दोनों पक्षों के सहवास की अवधि जब पार्टियां पिछली बार सहवास कर चुकी थीं, पार्टियों द्वारा एक दूसरे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति, समय-समय पर कानूनी कार्यवाही में पारित आदेश, व्यक्तिगत संबंधों पर संचयी प्रभाव, क्या और कितने न्यायालय के हस्तक्षेप या मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने के प्रयास किए गए थे, और आखिरी प्रयास कब किया गया था, आदि।

अलगाव की अवधि पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए, और छह वर्ष या उससे अधिक की कोई भी बात एक प्रासंगिक कारक होगी। लेकिन इन तथ्यों का मूल्यांकन पार्टियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। जिसमें उनकी शैक्षिक योग्यता, पार्टियों के कोई बच्चे हैं, उनकी उम्र, शैक्षिक योग्यता और क्या पति या पत्नी और बच्चे निर्भर हैं, किस घटना में कैसे और किस तरीके से तलाक की मांग करने वाली पार्टी पति या पत्नी या बच्चों की देखभाल करने और प्रदान करने का इरादा रखती है।

संविधान पीठ ने कहा कि नाबालिग बच्चों की कस्टडी और कल्याण का सवाल, पत्नी के लिए उचित और पर्याप्त गुजारा भत्ता का प्रावधान, और बच्चों के आर्थिक अधिकार और अन्य लंबित मामले, यदि कोई हो, यह सब प्रासंगिक विचार हैं। निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा विवाह के असाध्य टूटने के आधार पर तलाक देना अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि एक विवेक है जिसे बहुत सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना है।

अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुके विवाह को ‘क्रूरता’ के आधार पर भंग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने  राकेश रमन बनाम श्रीमती कविता 2023 (एससी) 353 में एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (ia) के तहत विवाह की ऐसी टूट कि सुधार संभव ना हो, अपूरणीय टूट को विवाह को विघटित करने के लिए “क्रूरता” के आधार के रूप में समझा जा सकता है।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने यह टिप्पणी एक ऐसे मामले को निस्तारित करते हुए की, जिसमें एक जोड़ा 25 साल से अलग रह रहा था। दंपति बमुश्किल चार साल तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहे थे उसके बाद वे अलग हो गए। उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा फैमिली कोर्ट ने 2009 में क्रूरता के आधार पर पति की ओर से दायर विवाह को भंग करने की याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2011 में तलाक के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील पर विचार करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के बीच संबंध कटु हो गए हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि विवाह में कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। पीठ ने कहा कि विवाह की अपूरणीय टूट अभी तक विवाह के विघटन का आधार नहीं है। हालांकि इस आशय की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006) 4 SCC 558 में की थी।

भारतीय विधि आयोग ने अपनी 71वीं और 217वीं रिपोर्ट में सिफारिश की कि एक विवाह जो वास्तव में टूट गया है उसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह की अपूरणीय टूट विवाह विघटन का आधार नहीं हो सकता है। हालांकि यह क्रूरता है। इस विवाह की निरंतरता का अर्थ क्रूरता की निरंतरता होगी।

कोर्ट ने कहा कि हमारी राय में एक वैवाहिक संबंध जो वर्षों से केवल अधिक कड़वा और कटु होता गया है, दोनों पक्षों पर क्रूरता के अलावा कुछ नहीं है। इस टूटे हुए विवाह को जीवित रखना दोनों पक्षों के साथ अन्याय करना होगा।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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