बाहर सोने के लिए मजबूर किया गया…..मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की गयी: आप सांसद संजय सिंह

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नई दिल्ली। आप राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय एजेंसी ईडी के खिलाफ आवेदन दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी उन्हें किसी झूठे आधार पर स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर सीसीटीवी कैमरा से अलग ले जाकर लॉकअप में टार्चर करना चाहती है।

सिंह को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की कस्टडी में भेज दिया था। अपने वकीलों के जरिये सिंह ने अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकाएं जतायी हैं। जिसमें एजेंसी ने अजूबे और बेतुके आधारों पर पांच अक्तूबर की रात को उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन के लॉकअप में शिफ्ट करने का प्रयास किया।

पांच अक्तूबर की पहली रात की कस्टडी के बाद संजय सिंह के वकीलों डॉ. फारुख खान, चंगेज खान और प्रकाश प्रियदर्शी ने उनसे मुलाकात की। जिसके बाद उन्होंने देर रात कहा कि ईडी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित अपने हेडक्वार्टर के परिसर से उन्हें इसलिए तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में यह बहाना बनाकर शिफ्ट करना चाहती थी क्योंकि ईडी की सेल में पेस्टीसाइड छिड़का गया है, जहां उन्हें रखा गया है।

आवेदन में कहा गया है कि “….. कथित शिफ्टिंग का कारण पूछे जाने पर….आवेदक/आरोपी को बेहद बेतुका और अनोखा किस्म का जवाब दिया गया….वह यह कि प्रस्तावित शिफ्टिंग की पहल इसलिए की गयी क्योंकि लॉकअप में पेस्टीसाइड पड़ी हुई थी”। आवेदन में कहा गया है कि सिंह की आशंका बिल्कुल जायज लगती है क्योंकि यह बिल्कुल काल्पनिक आधार पर किया गया है जो उन्हें टॉर्चर करने की नीयत के इरादे से था।

आवेदन में आगे कहा गया है कि “….यह तार्किक समझ से बिल्कुल परे है….वह यह कि तथाकथित प्रीमियर जांच एजेंसी….के पास पूरे हेडक्वार्टर में केवल एक लॉक अप है….यहां तक कि अगर पस्टीसाइड जैसा कि दावा किया जा रहा है….कथित लॉक अप में इस्तेमाल किया गया है…..आवेदक/आरोपी को ईडी के हेडक्वार्टर में स्थित एक दूसरे लॉक अप/रिमांड रूम में शिफ्ट किया जा सकता था।” 

आवेदन के मुताबिक शिफ्ट किए जाने से इंकार करने पर उन्हें रात में लॉक अप रूम के बाहर सोना पड़ा और इस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।

आवेदन में यह भी कहा गया है कि कोर्ट के आर्डर के मुताबिक ईडी को पांच दिन की कस्टडी देने का मतलब है कि एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिंह से पूछताछ “ सु्प्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक केवल इस तरह के स्थान पर करनी होगी जहां सीसीटीवी की कवरेज हो और फिर उस सीसीटीवी फुटेज को उसे सुरक्षित भी रखना होगा।”

आवेदन में आगे कहा गया है कि “….ऊपर कहे गए दिशानिर्देश के आईने में जैसा कि पैरा 15 के आर्डर में शामिल है….एजेंसी आवेदक/आरोपी को केवल शिफ्ट करने का प्रयास कर रही है….इस तरह से यह सउद्देश्य दिशा निर्देश से विचलन और विरोध है…. ”

अंत में आवेदन में कहा गया है कि सिंह को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट न किए जाने का निर्देश जारी किया जाना चाहिए। जब तक कि वह ईडी की कस्टडी में हैं। गुरुवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने सिंह को दिल्ली शराब नीति मामले में पांच दिन की ईडी की कस्टडी में भेजा है। 

राउड एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने उनके मामले की सुनवाई की। इसके पहले सिंह के घर में छापे के दौरान 10 घंटे की तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

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