इलाहाबाद/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से सांसद सुब्रत पाठक कल 20-25 भाजपाई गुंडों को साथ लेकर दोपहर सवा दो बजे तहसीलदार के आवास में घुसे और उन्हें जमीन पर गिराकर पीटा। 10-15 मिनट तक यह घटना तहसीलदार की पत्नी और आठ साल की बच्ची के सामने हुई। मारपीट में सदर तहसीलदार को कई चोटें आई हैं। बीच बचाव में एक लेखपाल भी गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। घटना के बाद मचे बवाल के बाद सांसद के ख़िलाफ़ विभिन्न धाराओं के तहत मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें एससी एक्ट भी शामिल है।
घटना को अंजाम देने के बाद भाजपाई गुंडे दो बाइकें घटनास्थल पर ही छोड़कर भाग निकले। एक बाइक पर भाजपा का झंडा बना है और जिला मीडिया प्रभारी लिखा हुआ है।

पीड़ित सदर तहसीलदार अरविंद कुमार ने बताया कि सांसद सुब्रत पाठक की ओर से उन्हें अनाज वितरण के लिए कुछ लोगों के नामों की एक सूची भेजी गई थी। इस सूची को उन्होंने नायब तहसीलदार को देकर जल्द अनाज वितरण के निर्देश दिए थे। दोपहर 12:59 बजे सांसद सुब्रत पाठक का उनके पास फोन आया। उन्होंने सूची में शामिल लोगों तक राशन न पहुंचने की बात कही।
इस पर नायब तहसीलदार की ओर से जल्द राशन वितरण के लिए बताया। इतने में सांसद गाली गलौज करते हुए धमकी देने लगे। कहा कि वह कार्यालय पहुंच रहे हैं। सांसद से धमकी मिलने के बाद वह डर गए। उन्होंने इसकी जानकारी डीएम, एडीएम और एसडीएम सदर को दी। एसडीएम सदर के कहने पर वह कार्यालय से आवास पर चले गए।
करीब सवा दो बजे सांसद 20-25 लोगों के साथ आवास पर पहुंच गए। और लोग दरवाजा पीटने लगे। इससे वह लोग भयभीत हो गए। पत्नी और बच्चे रोने लगे। उन्हें लगा कि अगर वह बाहर नहीं निकले तो घर आए लोग अंदर घुस आएंगे। पत्नी के साथ भी मारपीट कर सकते हैं। इसके बाद वह बाहर निकले। सांसद आवास में बने कार्यालय में उनकी कुर्सी पर बैठे थे। सांसद ने उन्हें देखते ही सूची में शामिल लोगों को राशन न देने की बात पूछी।

वह सफाई देने लगे तभी सांसद ने मोबाइल छीन लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद साथ आए लोगों ने जमीन पर गिराकर लात-घूसों से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर बचाने आए लेखपाल राम बरन और अमित राय को भी दौड़ा लिया। राम बरन बच गए। अमित राय को पकड़कर पीट दिया। भागने में दो भाजपाई बाइक छोड़कर भाग गए। इन्हें सदर कोतवाली पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।
सांसद और हमले में शामिल अन्य के ख़िलाफ़ लगी धाराओं में एसी एक्ट के अलावा भारतयी दंड संहिता की धारा 147, 452, 332, 353, 504, 506, 269, 270, 188 शामिल हैं।
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