नई दिल्ली। जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बहुचर्चित गोली कांड को लेकर नया खुलासा सामने आया है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के 33 वर्षीय कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी, जिसने 31 जुलाई को ट्रेन में सवार चार लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी, अब उसपर बुर्का पहनी एक महिला यात्री को धमकी देने और उसे “जय माता दी” कहने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगा है। जांच में यह पता चला है कि कांस्टेबल ने बंदूक की नोक पर मुस्लिम महिला से जय माता दी बोलने को मजबूर किया था।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच कर रही रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने बोरीवली स्टेशन पर पीड़ित महिला की पहचान की और उसका बयान दर्ज किया। चेतन सिंह के मामले में उस महिला को मुख्य गवाह माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि पूरा घटनाक्रम ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है।
चेतन सिंह चौधरी, जिसने कथित तौर पर अपने वरिष्ठ, सहायक उप-निरीक्षक टीकाराम मीना और तीन यात्रियों अब्दुल कादर, सैयद सैफुद्दीन और असगर अब्बास शेख की हत्या कर दी थी, वह वर्तमान में पुलिस हिरासत में है।
चेतन सिंह चौधरी ने कोच बी-5 में मीना को सबसे पहले गोली मारी, फिर बी-5 में ही अगली गोली अब्दुल को मारी, सैफुद्दीन, जो बी-2 में यात्रा कर रहा था, को पैंट्री कार में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई, और आखिरी व्यक्ति शेख को गोली एस-6 कोच में मार दी गई।
चेतन सिंह चौधरी हरेक डिब्बों से होकर गुजर रहा था, उसकी नजर कथित तौर पर बी-3 बोगी में बुर्का पहने बैठी महिला यात्री पर गई। उसके बाद चेतन सिंह ने महिला यात्री को निशाना बनाया। ऐसा माना जा रहा है कि महिला ने अपने बयान में जांचकर्ताओं को बताया कि उसने उस पर बंदूक तान दी और उसे “जय माता दी” बोलने को कहा। जब महिला ने ऐसा कर दिया, तो उसने दोबारा से उसे ज़ोर-जोर से कहने के लिए दबाव बनाया।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला ने कथित तौर पर उसकी बंदूक सामने हटाया और उससे पूछा, “तुम कौन हो?”, जिसके बाद चौधरी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसके हथियार को छुआ तो वह उसे जान से मार देगा।
ट्रेन के वायरल वीडियो क्लिप में, चौधरी को एक शव के पास खड़े होकर यह कहते हुए सुना गया है कि “…पाकिस्तान से ऑपरेट हुए ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है, उनको सब पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं… अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी, ये दो हैं।” ऐसा पाया गया है कि चेतन सिंह की आवाज का सैम्पल वीडियो क्लिप में आवाज से मेल खा रहा है।
इन वीडियो क्लिपों और ट्रेन में यात्रियों के द्वारा बताए गए बातों के आधार पर, चेतन सिंह पर आईपीसी की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के अलावा 302 (हत्या), 363 ( अपहरण), 341 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत तरीके से बंधक), और शस्त्र अधिनियम और रेलवे अधिनियम की संबंधित धाराएं लागू होती हैं।
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