Saturday, April 20, 2024

नॉर्थ-ईस्ट डायरी: असम में गौहाटी हाईकोर्ट जेलों से दूर डिटेंशन सेंटर बनाने के पक्ष में

गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार से जेल परिसर के बाहर डिटेंशन सेंटर  स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों पर कार्रवाई करने के लिए एक रिपोर्ट देने को कहा है। 7 अक्तूबर को दिए गए एक आदेश में न्यायमूर्ति ए एम बी बरुआ ने कहा कि यदि उपयुक्त सरकारी आवास उपलब्ध नहीं हैं, तो अधिकारी इस उद्देश्य के लिए निजी परिसर को किराए पर भी ले सकते हैं। “उपयुक्त” का अर्थ होगा कि आवास गृह मंत्रालय से पिछले संचार में उल्लिखित मापदंडों और बाद में बने डिटेंशन सेंटरों के निर्माण के लिए “मॉडल मैनुअल” से मिलता है।

असम में, जिसने दशकों से पूर्वी बंगाल (बाद में पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश) से घुसपैठ की समस्या का सामना किया हैं, “दोषी विदेशियों” और “घोषित विदेशियों” को रखने के लिए छह डिटेंशन सेंटर हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक “दोषी विदेशी” का मतलब एक विदेशी नागरिक है जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है और उसे एक न्यायिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है जबकि “घोषित विदेशी” वह व्यक्ति होता है जिसे कभी भारतीय नागरिक माना जाता था लेकिन फिर उसे असम में विदेशियों के ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किया गया। “घोषित विदेशी” अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अक्सर उच्च न्यायालयों में अपील करते हैं।

10 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में गृह मंत्रालय के एक उत्तर के अनुसार अब तक केवल चार “घोषित विदेशियों” को बांग्लादेश भेजा गया है, जबकि विदेशियों के न्यायाधिकरण द्वारा 1,29,009 व्यक्तियों को विदेशी घोषित किया गया है।

असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई ने मीडिया को बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान 2008 में पहली बार असम में गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डिटेंशन सेंटर शुरू किए गए थे। अदालत के आदेश के अलावा 1998 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार के एक सुझाव के कारण डिटेंशन सेंटर शुरू किए गए थे, जिसके संबंध में उन्होंने सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए थे।

मीडिया के साथ बातचीत में असम के मंत्री हेमंत विश्व शर्मा कह चुके हैं, “नजरबंदी का विचार हमारा नहीं है। यह गौहाटी उच्च न्यायालय के एक आदेश पर आधारित है। एक राजनीतिक नेता के रूप में मैं इसका समर्थन नहीं करता। मुझे लगता है कि उनकी पहचान को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें अन्य राज्यों में भारतीय नागरिकता का दावा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद उन्हें बुनियादी मानवाधिकार दिया जाना चाहिए।”

न्यायमूर्ति ए एम बी बरुआ का 7 अक्तूबर, 2020 का आदेश असम में लोगों को हिरासत में रखने से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर आया था। ये वकीलों और कार्यकर्ताओं की एक टीम द्वारा दायर की गयी थीं, और ‘स्टूडियो नीलिमा’ नामक एक अनुसंधान संगठन द्वारा सुविधा प्रदान की गई थी। जाने-माने अधिवक्ता निलय दत्ता ने मामले पर बहस की।

“याचिकाकर्ताओं के इस समूह के लिए इस विषय पर याचिका दायर करने का विचार असम में एनआरसी के बाद के परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए आयोजित एक सिविल सोसायटी की बैठक में आया जब प्रतिभागियों में से एक ने इस बात पर विचार करने का आग्रह किया कि क्या असम दुनिया के लिए डिटेंशन सेंटर का प्रदर्शनी स्थल बनने की राह पर है?” स्टूडियो नीलिमा की सह-संस्थापक और निदेशक अबंति दत्ता ने बताया।

कार्यकर्ताओं ने अक्सर असम के छह डिटेंशन सेंटरों (ग्वालपाड़ा, कोकराझार, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, सिलचर) की बदहाल स्थिति की आलोचना की है। ये सभी सेंटर जेल के अंदर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में आदेश दिया कि ऐसे विदेशी नागरिक जिन्होंने असम के डिटेंशन सेंटरों में तीन साल से अधिक समय बिताया है, कुछ शर्तों की पूर्ति पर सशर्त रिहाई को सुरक्षित कर सकते हैं। अप्रैल 2020 में कोविड -19 महामारी के कारण जेलों में भीड़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन विदेशियों की जमानत पर सशर्त रिहाई का आदेश दिया, जिन्होंने दो साल की अवधि पूरी की थी।

राज्य सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, छह डिटेंशन सेंटरों में वर्तमान में 425 बंदियों को रखा गया है। 21 सितंबर को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के एक उत्तर के अनुसार असम के डिटेंशन सेंटरों के 15 बंदियों की “राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के दौरान 16.09.2020 तक पिछले दो वर्षों के दौरान बीमारी के कारण मृत्यु हो गई”।

उच्च न्यायालय ने कहा कि “डिटेंशन सेंटर जेल परिसर के बाहर होना चाहिए” और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि जिन स्थानों पर उन्हें रखा जा रहा है, वहां उनके लिए बिजली, पानी और स्वच्छता आदि की बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए और वहां उचित सुरक्षा हो”।

उच्च न्यायालय ने कहा कि ग्वालपाड़ा, कोकराझार और सिलचर में जेल परिसर के एक हिस्से को डिटेंशन सेंटर घोषित किए जाने के 10 साल बीत चुके हैं। “निश्चित रूप से 10 वर्ष से अधिक की अवधि को अस्थायी व्यवस्था नहीं समझा जा सकता है। जोरहाट, डिब्रूगढ़ और तेजपुर के संबंध में भी 5 साल की अवधि लगभग खत्म हो चुकी है, जिसे अस्थायी व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है।”

आदेश में कहा गया है, “उक्त पहलू को देखते हुए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तरदाताओं को अभी भी 07.09.2018 के जवाब पर भरोसा किया जाए कि इस मामले में जेल परिसर के एक हिस्से को बंदी केंद्र घोषित करने की अनुमति दी जाएगी।”

गुवाहाटी से लगभग 150 किलोमीटर दूर ग्वालपाड़ा जिले के मटिया में अवैध विदेशी लोगों को बंद करने के उद्देश्य से एक नया डिटेंशन सेंटर निर्माणाधीन है। अधिकारियों ने कहा कि यह केंद्र द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे 10 और केंद्र बनाने की योजना है और इसके लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले केंद्र को भेजी गई थी।

20 बीघा जमीन पर डिटेंशन सेंटर बन रहा है, जो खेत और जंगल के बीच स्थित है। यह 46 करोड़ रुपये से अधिक के बजट पर बनाया जा रहा है, जिसमें “3,000 अवैध विदेशी लोगों” को रखने की क्षमता है।

केंद्र ने जनवरी 2019 में परिचालित एक मॉडल डिटेंशन सेंटर मैनुअल में दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। इसके अनुसार एक ही परिवार के सदस्यों को एक ही केंद्र में रखा जाएगा; पुरुष और महिला बंदियों के लिए अलग आवास होगा; और नर्सिंग माताओं के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

(दिनकर कुमार ‘द सेंटिनल’ के पूर्व संपादक हैं और आजकल गुवाहाटी में रहते हैं।)

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