Saturday, April 27, 2024

जमानत को असंभव बनाने का SC का फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मौत की घंटी: जस्टिस दीपक गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने लाइव लॉ की 10वीं वर्षगांठ व्याख्यान श्रृंखला के हिस्से के रूप में “पिछले 10 वर्षों में मौलिक अधिकार न्यायशास्त्र का विकास” विषय पर व्याख्यान में कहा कि जमानत को असम्भव बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे विचार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मौत की घंटी है।

मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास करने वाले कई फैसलों का जिक्र करने के बाद न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहा कि कुछ फैसले ऐसे हैं जो स्वतंत्रता पर प्रहार करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि नागरिकों को दिए गए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। उन्होंने न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर को उद्धृत करते हुए कहा, “जमानत नियम है और जेल अपवाद”।

उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वताली (2019) के मामले में फैसले का उल्लेख किया, जिसमें न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर द्वारा “बेहद अच्छी तरह से लिखे गए फैसले” को चुनौती दी गई थी। मुरलीधर उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति मुरलीधर ने उक्त फैसले में पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री में कुछ विसंगतियां पाए जाने के बाद जमानत देते समय गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के कुछ प्रावधानों को पढ़ा था।

हालांकि, जब मामला अपील में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर द्वारा लिखित एक फैसले में, यह कहते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया कि अभियोजन सामग्री को जमानत के चरण में विच्छेदित नहीं किया जा सकता है।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए, न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि “मेरे विचार में यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मौत की घंटी है।” उन्होंने अपने बयान को तर्क देते हुए कहा कि इस फैसले से जमानत मिलना असंभव हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया: “हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो संविधान द्वारा शासित है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा हमें हमारी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।”

इसके बाद, उन्होंने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ का उल्लेख किया, जिसे जस्टिस एएम खानविलकर ने भी लिखा है। इस मामले में, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के सभी लागू प्रावधानों की वैधता को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था, जिसमें पाया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों को दिए गए बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। वे पुलिस अधिकारी नहीं हैं।

इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि “पीएमएलए फैसला, मेरी राय में, वटाली फैसले से भी बड़ा झटका है। यह आपराधिक कानून को उल्टा कर देता है।”

इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि “भले ही हम मान लें कि पुलिस द्वारा रखी गई सामग्री सही है और इसे सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन “अदालत एकत्र की गई सभी सामग्रियों को क्यों नहीं देख सकती है और यह तय नहीं कर सकती है कि क्या यह प्रथम दृष्ट्या मामला दिखाता है या नहीं।”

ईडी के अधिकारियों को सभी पुलिस शक्तियां दी गई हैं लेकिन माना जाता है कि वे पुलिस अधिकारी नहीं हैं। “न्यायमूर्ति गुप्ता ने ईडी मामलों में सजा की कम दर पर भी सवाल उठाया और कहा, “हां, हमें इन कानूनों के साथ सख्त होने की जरूरत है, लेकिन हमें उन्हें दोषी ठहराने की भी जरूरत है, न कि सिर्फ जेल भेजने की।

उन्होंने आगे सवाल किया कि अगर सबूत का बोझ राज्य पर है तो उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। यदि वे जो कहते हैं वह सुसमाचार सत्य है, तो वह स्वीकार किया जाता है। तो फिर दो तीन महीने में ट्रायल ख़त्म क्यों नहीं होना चाहिए? तो फिर इन मामलों में 6 और 8 साल तक जांच क्यों चलती रहनी चाहिए। यदि ऐसा है तो क्या आरोपी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि मुझे जमानत दे दी जानी चाहिए क्योंकि आपने मेरी स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया है। आपने त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का एक और मौलिक अधिकार ले लिया है। मेरी राय में ये कानून सभ्य समाज की हर संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाते हैं। मुझे आशा है कि इन निर्णयों को रद्द कर दिया जाएगा।

इसके अनुसरण में, न्यायमूर्ति गुप्ता ने जकिया अहसान जाफरी और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य में एक और टिप्पणी, “जिसकी आवश्यकता नहीं थी ” का उल्लेख किया, जिसमें जकिया जाफरी द्वारा एसआईटी की बेदाग चुनौती को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका थी। 2002 के गुजरात दंगों में उच्च पदाधिकारियों को दी गई चिट खारिज कर दी गई।

हालांकि वह एसआईटी रिपोर्ट में हस्तक्षेप न करने के न्यायालय के फैसले से सहमत थे, लेकिन उक्त जनहित याचिका के पीछे के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए न्यायालय की टिप्पणियों पर सवाल उठाया। नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन तीस्ता सीतलवाड को गिरफ्तार कर लिया गया। एक संवैधानिक अदालत को ऐसी टिप्पणियां करते समय सावधान रहना चाहिए। वो टिप्पणियां जो नागरिक की स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। क्या न्यायालय उस व्यक्ति को नोटिस दिए बिना ऐसी टिप्पणियां कर सकता है जिसके विरुद्ध ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं? क्या यह निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत के ख़िलाफ़ नहीं है?

न्यायमूर्ति गुप्ता के अनुसार, न्यायालय उपर्युक्त निर्णयों सहित कई निर्णयों में नागरिकों की स्वतंत्रता को बरकरार रखने में विफल रहा।

प्रासंगिक रूप से, उन्होंने मेनका गांधी बनाम संघ के मामले में न्यायमूर्ति वाईवी, भगवती के निष्कर्षों का भी उल्लेख किया, जिसमें न्यायमूर्ति भगवती ने कहा था कि जो कानून प्रतिबंध लगाता है वह निष्पक्ष और उचित कानून होना चाहिए।

इसके आधार पर, न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि यूएपीए के प्रावधानों को किसी भी तरह से न्यायसंगत और निष्पक्ष कानून नहीं कहा जा सकता है।

गौरतलब है कि लाइव लॉ की 10वीं वर्षगांठ व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन व्याख्यान भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित द्वारा पिछले दशक में आपराधिक कानून न्यायशास्त्र के विकास विषय पर दिया गया था।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

जनचौक से जुड़े

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

Related Articles