भीमा कोरेगांव:सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की विशेष अदालत से तीन महीने के भीतर आरोप तय करने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विशेष एनआईए कोर्ट को भीमा कोरेगांव मामले में तीन महीने की अवधि के भीतर आरोप तय करने पर फैसला करने को कहा। कोर्ट ने एनआईए कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मामले में आरोपी द्वारा दायर आरोप मुक्ति आवेदनों पर एक साथ फैसला करे। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट की पीठ ने मामले में जमानत की मांग करने वाले आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस की याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी पी वरवर राव को सुप्रीम कोर्ट ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भीमा कोरेगांव मामले में फरार अन्य आरोपी व्यक्तियों से कार्यकर्ता गोंजाल्विस के मुकदमे को अलग करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया। पीठ ने एनआईए से फरार आरोपियों के लिए भगोड़ा अपराधी नोटिस जारी करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गोंजाल्विस की एसएलपी का निपटारा नहीं किया है और आगे के घटनाक्रम पर नज़र रखने के लिए इसे तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया है।

एनआईए की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सूचित किया कि मामले के अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसके बाद अदालत को निर्देश पारित करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि या तो ट्रायल को अलग करने के प्रयास किए जाने चाहिए या अन्य आरोपियों के लिए भगोड़ा अपराधी जारी करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पीठ 2019 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली गोंजाल्विस द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा द्वारा दायर जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि प्रथम दृष्ट्या सबूत हैं कि सभी तीन-आवेदक आरोपी सीपीआई (माओवादी) के सक्रिय सदस्य थे, जो एक प्रतिबंधित संगठन है, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 20 आकर्षित होती है।

सुनवाई के दौरान गोंजाल्विस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने कहा कि पूरक आरोप पत्र में उन्हें आरोपी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। एनआईए की ओर से पेश हुए एएसजी राजू ने कहा कि गोंजाल्विस सशस्त्र बलों के साथ मुठभेड़ों में शामिल था। जॉन ने कहा कि लेकिन प्राथमिक सवाल यह है कि इनमें से कोई भी दस्तावेज मुझसे कैसे संबंधित है? बिना किसी संबंध या स्वतंत्र गवाह के, इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं किया जा सकता। बयान मुझे बिल्कुल भी आरोपी नहीं बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूएपीए लागू नहीं किया गया होता तो उसे जमानत मिल जाती, भले ही सबूतों को ऊंचा महत्व दिया गया हो।

दलीलों पर भरोसा करते हुए एएसजी राजू ने अदालत को बताया कि उनकी राज्य मशीनरी को गिराने की योजना थी और वह आरोपी कोड का उपयोग करके एन्क्रिप्टेड पेन ड्राइव के माध्यम से संदेश भेज रहे थे। इसलिए, अधिकारियों को इसे एफएस के माध्यम से डिकोड करना पड़ा। पीठ ने विरोधी दलीलें सुनने के बाद पाया कि गोंजाल्विस को पहले प्रतिबंधित संगठन का हिस्सा होने के लिए दोषी ठहराया गया था। आप निर्दोष व्यक्ति नहीं हैं।”

पीठ ने यह भी पूछा कि उसने अपनी सजा कब पूरी की। जॉन ने कहा कि आदेश आने तक मैंने अपनी सजा पूरी कर ली थी। पीठ ने टिप्पणी की कि लेकिन आप रिकॉर्ड पर सामग्री के अनुसार अपनी गतिविधियों को जारी रख रहे हैं।

पीठ ने कहा कि यह मानते हुए कि गोंजाल्विस “प्रथम दृष्ट्या निर्दोष” हैं, हम निचली अदालत को उनकी याचिका पर सुनवाई करने और आरोप तय करने पर फैसला करने के लिए कह सकते हैं। या बेहतर होगा कि हम जमानत के लिए दो महीने बाद मामले पर विचार करने का निर्देश देंगे। एएसजी राजू ने तीन महीने का समय मांगा और कहा कि वह जांच में सहयोग करें।

जॉन ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह उत्तरदाताओं को गोंजाल्विस से जब्त की गई डिवाइस की क्लोन कॉपी साझा करने का निर्देश दे। लेकिन पीठ ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया।

भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी पी वरवर राव को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राव को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस राहत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए अदालत से कहा है कि वह राव की याचिका दायर होने पर तीन सप्ताह के भीतर इसका निपटारा करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश कि, राव ग्रेटर मुंबई नहीं छोड़ेंगे, में संशोधन करने से इनकार किया।

वरवर राव को इससे पहले दस अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी।सुप्रीम कोर्ट ने उनको नियमित जमानत दे दी थी। एनआईए के कड़े विरोध के बावजूद उन्हें जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वे 82 साल के हैं और ढाई साल तक हिरासत में रहे हैं। वरवर को बीमारियां भी हैं। वे काफी वक्त से ठीक नहीं हैं। ऐसे में वे मेडिकल जमानत के हकदार हैं। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है लेकिन कई आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। कई आरोपियों की आरोपमुक्त करने की अर्जियां लंबित हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्तें लगाई थीं कि वे ग्रेटर मुंबई के इलाके को नहीं छोड़ेंगे। वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और किसी भी आरोपी के संपर्क में नहीं रहेंगे। जांच या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।वे अपनी पसंद की चिकित्सा कराने के हकदार होंगे।

स्वास्थ्य के आधार पर 82 वर्षीय तेलुगु कवि और सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव को जमानत मिलना, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत विवादास्पद भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में से कम से कम एक के लिए राहत की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के इस तर्क को नहीं माना जिसमें एनआईए ने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास में शामिल व्यक्ति को जमानत देने पर विचार करने में उम्र कोई कारक नहीं है और उनका स्वास्थ्य उतना भी गंभीर नहीं है कि उन्हें जमानत दी जाए।

राव को अगस्त, 2018 में हिरासत में लिया गया था और फरवरी, 2021 में स्वास्थ्य के आधार पर छह महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी। बंबई उच्च न्यायालय ने इलाज के बाद उनके हिरासत में लौटने की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा। उनकी उम्र को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब समय सीमा हटाकर उन्हें नियमित जमानत दे दी है, बशर्ते वह मुंबई में रहें और गवाहों से संपर्क न करें।

कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बावजूद निचली अदालत ने अब तक आरोप तय नहीं किए हैं। इसके अलावा, यह दावा भी नहीं किया गया कि उन्होंने किसी भी तरह से अंतरिम जमानत का दुरुपयोग किया हो।

ऐसी ठोस रिपोर्ट मौजूद है जिनमें यह कहा गया कि इस मामले में आरोपी को फंसाने के लिए, पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्लांट किए गए। अब समय आ गया है कि अदालत इस मूल सवाल की जांच करे कि क्या यह मामला अपने आप में वैध है या कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए मनमाने तरीके से बुना गया है। न्यायपालिका को शक के आधार पर किसी को भी लंबे समय तक कैद में रखना लोकतंत्र पर कुठाराघात है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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