छात्रावासों के किराए पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने दो अलग-अलग मामलों में यह फैसला दिया। एएआर की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि छात्रावास, आवासीय इकाइयों के समान नहीं हैं और इसलिए उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट प्राप्त नहीं है। अब उन पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
बेंगलुरु पीठ ने कहा, ”पीजी/छात्रावास का किराया जीएसटी छूट के लिए योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं हैं। आवेदक द्वारा भूस्वामियों को भुगतान किए जाने वाले किराये पर रिवर्स चार्ज पर जीएसटी लागू होगा क्योंकि आवेदक की सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाता है और इस प्रकार आवेदक को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना होगा”
अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) ने कहा कि हॉस्टल आवास किराए 12 प्रतिशत जीएसटी के अधीन है। इसका मतलब छात्रों और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। एएआर ने दो अलग-अलग मौकों पर जानकारी दी और कहा कि छात्रों को भविष्य में अधिक भुगतान करना होगा।
अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि हॉस्टल में रहना आवासीय इकाइयों के समान नहीं हैं और इसीलिए उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट नहीं है।
जीएसटी परिषद, छात्रों के आवास सहित संपूर्ण शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में निर्मित कर लागत को बेअसर करने के लिए नीतिगत निर्णय लेने के लिए सक्षम है।