Tuesday, April 23, 2024

दिशा सालियान की मौत पर मुंबई हाईकोर्ट में नई याचिका, मर्डर का सबूत होने का सनसनीखेज दावा

सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सुनील शुक्ला ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके  दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। याची का दावा है कि उसके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो दिशा की संदिग्ध मौत से जुड़े हैं। उनसे यह साबित हो जाएगा कि उसने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ था। इसके पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की घटना की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के लिए याचिका हाईकोर्ट में दायर की जानी चाहिए।

सुनील शुक्ला की ओर से यह याचिका वकील श्रीराम प्राक्कट ने फाइल की है। याचिका में कहा गया है कि मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत की जांच के दौरान कई पहलुओं पर गौर ही नहीं किया। जैसे ये आरोप था कि दिशा का मोबाइल मौत के बाद भी यूज किया जाता रहा। इसका मतलब मुंबई पुलिस उनका मोबाइल रिकवर करके मौत में शामिल लोगों की कॉल डीटेल लेने में फेल रही।

दिशा की मौत 8 जून को मलाड की रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने के कारण हुई थी। दिशा की मौत के समय एक पार्टी चल रही थी और वे अपने मंगेतर रोहन राय के साथ थीं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि दिशा की मौत के बाद से ही रोहन फरार है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डी-एक्टिवेट कर रखे हैं और फोन स्विच ऑफ कर दिया है।

याचिका में आरोप लगाये गये हैं कि पार्टी में मौजूद लोगों के बयान आज तक रिकॉर्ड नहीं किए गए जिसमें दिशा को आखिरी बार देखा गया था। दिशा की बॉडी बिल्डिंग के तल से 15 मीटर दूर मिली। ऐसा तभी संभव है जब दो लोगों ने मिलकर उसे ऊपर से फेंका हो। बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज भी मुंबई पुलिस को नहीं मिल पाए जो उस रात आने वालों से जुड़ा बड़ा सुबूत हो सकते हैं।

याचिका में कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले में सबूत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत पुनर्जीवित किया जाए और यह जरूरी है कि जांच को आपस में जुड़ा होना चाहिए और इसलिए उसकी जांच सीबीआई ही करे। गौरतलब है कि विनीत ढांडा की याचिका में सालियान की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट ने पहले ही ऐसी ही याचिका को ख़ारिज कर दिया था ।

पिछले 26 अक्तूबर को चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें दिशा सालियन की मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील से बॉम्‍बे हाई कोर्ट की चौखट पर जाने को कहा है।

सुशांत सिंह राजपूत की एक्‍स मैनेजर दिशा सालियन की मौत को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे। मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत को आत्‍महत्‍या बताया और दिशा के परिवार ने भी किसी और आशंका से इनकार किया है। उच्चतम न्‍यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह अपनी अर्जी वापस ले और बॉम्‍बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। यह याचिका अगस्‍त महीने में तब दाखिल की गई थी, जब कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
यह याचिका वकील पुनीत ढांडा ने दी थी। वकील ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की मौत का मामला आपस में कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। सुशांत की तरह ही दिशा की मौत भी संदेहास्‍पद परिस्‍थ‍ितियों में हुई है। ऐसे में सुशांत केस की तरह ही दिशा मामले की भी सीबीआई द्वारा निष्‍पक्ष जांच होनी चाहिए।
सीबीआई फिलहाल, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही है। इसके साथ ही नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो और प्रवर्तन निदेशालय भी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। सुशांत की लाश 14 जून को मुंबई स्‍थ‍ित उनके घर से मिली थी। मुंबई पुलिस ने मामले को आत्‍महत्‍या बताया, जिसके बाद से ही पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे। सुशांत की मौत की जांच कर रही तीनों एजेंसियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और यही कहा है कि जांच अभी जारी है।

याचिका में दावा किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत की घटनाएं परस्पर जुड़ी हैं क्योंकि दोनों ही संदेहास्पद परिस्थितियों में हुईं। याचिका के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बीच तरह-तरह की साजिश की कहानियां चर्चा में हैं। दिशा सालियान (28) की 8 जून को मुंबई के मलाड (पश्चिम) में एक रिहाइशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। इसके छठे दिन 14 जून को 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच शुरू में मुंबई पुलिस कर रही थी लेकिन बाद में अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था।

 (वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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