पूर्वोत्तर राज्यों के बीच संवैधानिक और ऐतिहासिक सीमाओं की अलग-अलग समझ के कारण समस्या उत्पन्न होती है। असम स्वतंत्रता के बाद निर्मित नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से निर्धारित सीमाओं का पालन करने की अपेक्षा रखता है, लेकिन ये राज्य, जो असम से विभाजित होकर अस्तित्व में आए थे, ऐतिहासिक सीमाओं पर जोर देते हैं।
हाल के असम-मिजोरम सीमा विवाद को इसी परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। असम ने मिजोरम के अधिकारियों द्वारा अपनी सीमा के भीतर एक कोविड-19 परीक्षण केंद्र के निर्माण का विरोध किया। असम ने यह भी आरोप लगाया कि मिजोरम ने सुरक्षाकर्मियों को उस केंद्र के पास तैनात किया था। कछार जिले के तहत लैलापुर में असम क्षेत्र के अंदर 1.5 किमी की दूरी पर परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया था।
अधिकारियों ने असम सरकार की अनुमति के बिना मिजोरम के ट्रक ड्राइवरों और अन्य लोगों के नमूनों का परीक्षण करने के लिए केंद्र की स्थापना पर आपत्ति जताई। केंद्र स्थानीय लोगों के बीच झड़प का कारण बन गया, जिससे दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। मिजोरम पुलिस ने दावा किया कि असम के स्थानीय लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद मिजोरम के निवासियों ने जवाबी कार्रवाई की और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे दो दर्जन से अधिक झोपड़ियों को नष्ट कर दिया।
अगस्त 2014 में असम के गोलाघाट जिले के उरीमघाट में असम-नागालैंड सीमा पर झड़पें हुईं। इस घटना के बाद 11 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग अपने घरों से भाग गए। 1957 तक नगा पहाड़ अविभाजित असम का हिस्सा था। 1963 में नगालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के बाद सीमा विवाद शुरू हुआ। 1971 के बाद से विवादास्पद क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। केंद्र ने सीमा विवाद को निपटाने के लिए केवीके सुंदर आयोग की स्थापना की, लेकिन नगालैंड द्वारा पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद असम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस विवाद की मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में गठित सीमा आयोग द्वारा की जा रही है। इसी तरह मेघालय 12 क्षेत्रों में विवादों को सुलझाने के लिए एक सीमा आयोग की स्थापना करने की मांग करता रहा है।
3 अक्तूबर को असम के कछार जिले के लैलापुर गांव के निवासी मिजोरम के कोलासिब जिले के वैरेंगटे के पास के इलाकों के निवासियों से भिड़ गए। 9 अक्तूबर को करीमगंज (असम) और ममित (मिजोरम) जिलों की सीमा पर एक समान झड़प हुई। 9 अक्तूबर को एक फार्म और दो मिजोरम निवासियों से जुड़े सुपारी के पेड़ों में आग लग गई। लैलापुर के कुछ लोगों ने मिजोरम के पुलिसकर्मियों और मिजोरम के निवासियों पर पथराव शुरू कर दिया। कोलसिब के उपायुक्त एच ललथंगलिया ने कहा, “बदले में मिजोरम के निवासी जुट गए और उनका पीछा करने लगे।”
“कुछ साल पहले असम और मिजोरम की सरकारों के बीच हुए एक समझौते के अनुसार सीमा क्षेत्र में किसी भी आदमी की भूमि में यथास्थिति कायम रहनी चाहिए, जबकि लैलापुर के लोगों ने यथास्थिति को तोड़ दिया और कथित तौर पर कुछ अस्थायी झोपड़ियों का निर्माण किया। मिज़ोरम के लोगों ने जाकर उनमें आग लगा दी।” कछार के डीसी केर्थी जल्ली ने मीडिया को बताया कि विवादित जमीन रिकॉर्ड के अनुसार असम की है।
मिज़ोरम के अधिकारियों के अनुसार असम द्वारा दावा की गई भूमि पर लंबे समय से मिज़ोरम के निवासियों द्वारा खेती की जा रही है। ममित के डीसी लालरोजामा ने आग्रह किया है कि यथास्थिति को बहाल रखना चाहिए। करीमगंज के डीसी अंबामुथन एमपी ने कहा कि हालांकि मिजोरम निवासियों द्वारा विवादित भूमि पर खेती की गई थी, दस्तावेजों में यह सिंगला वन रिजर्व के भीतर आती है जो कि करीमगंज के अधिकार क्षेत्र में आता है।
मिजोरम की सीमाएं असम की बराक घाटी से जुड़ती हैं। दोनों राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ती हैं। मिजोरम सिविल सोसाइटी समूहों ने असम की ओर से ‘अवैध बांग्लादेशियों’ की घुसपैठ का आरोप लगाया। छात्रों के संगठन एमजेडपी (मिज़ो ज़िरलाई पावल) के अध्यक्ष बी वनलाल्टाना ने कहा, “अवैध बांग्लादेशी यह सब मुसीबत पैदा कर रहे हैं। वे आते हैं और हमारी झोपड़ियों को नष्ट करते हैं, हमारे पौधों को काटते हैं और इस बार हमारे पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया है।”
पूर्वोत्तर के जटिल सीमा समीकरणों में असम और मिजोरम के निवासियों के बीच टकराव, असम और नागालैंड के निवासियों के बीच होने वाले टकराव की तुलना में कम होता रहा है। फिर भी असम और मिजोरम के बीच की 165 किमी लंबी सीमा औपनिवेशिक युग से पहले की है, जब मिजोरम असम के एक जिले लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। विवाद 1875 की अधिसूचना से उपजा है, जिसमें लुशाई हिल्स को कछार के मैदानी इलाकों से अलग किया गया था और 1933 में एक और अधिसूचना के जरिये लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच सीमांकन किया गया था।
मिजोरम का मानना है कि 1875 की अधिसूचना के आधार पर सीमा का सीमांकन किया जाना चाहिए, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1873 पर आधारित है। मिज़ोरम के नेताओं ने अतीत में सीमांकन के खिलाफ तर्क दिया है कि 1933 में अधिसूचित सीमांकन के समय मिज़ो समाज से परामर्श नहीं किया गया था। उनका कहना है कि असम सरकार 1933 के सीमांकन का अनुसरण करती है और यह विवाद की वजह है।
दोनों राज्यों के बीच आखिरी बार सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प फरवरी 2018 में हुई थी। एमजेडपी ने जंगल में लकड़ी का एक विश्रामगृह बनाया था, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए आरामगाह मुहैया करना था। असम पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने यह कहते हुए इसे ध्वस्त कर दिया कि यह असम क्षेत्र में है। एमजेडपी के सदस्य असम के कर्मियों से भिड़ गए, जिन्होंने मिजोरम के पत्रकारों के एक समूह की भी पिटाई की जो इस घटना को कवर करने गए थे।
(दिनकर कुमार ‘द सेंटिनल के संपादक रह चुके हैं। आप इस समय गुवाहाटी में रहते हैं।)
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