Saturday, April 27, 2024

‘चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट ही चीफ जस्टिस हैं’ गलत अवधारणा: हलफनामे में प्रशांत भूषण

यह मानने या सुझाव देने के लिए कि चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट ही चीफ जस्टिस हैं वास्तव में न्याय की सर्वोच्च पीठ उच्चतम न्यायालय को कमजोर करना है। इस असंगति को उजागर करके पीड़ा व्यक्त करते हुए अपने जवाबी हलफनामा में प्रशांत भूषण ने कहा है कि परिचारक तथ्यों को अदालत की अवमानना नहीं कहा जा सकता है।

विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हुए भूषण ने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायालय नहीं हैं, और यह कि मुख्य न्यायाधीश के आचरण के बारे में मुद्दों या चिंताओं को उठाना, न्यायालय के अधिकार का हनन या उसका मान कम करना नहीं है। 142 पन्नों के जवाबी हलफनामे में विस्तार से बताया गया है कि उनके ट्वीट उचित हैं साथ ही यह सवाल भी पूछा गया है कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों शुरू की गई क्योंकि उनके ट्वीट को अदालत की अवमानना नहीं माना जा सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, जो वर्तमान में 27 जून और 29 जून को दो ट्वीट्स के संबंध में अदालती आरोपों की अवमानना का सामना कर रहे हैं, ने अपने खिलाफ आरोपों पर जवाबी हलफनामा उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर दिया है। भूषण को 21 जुलाई को महक माहेश्वरी द्वारा मूल रूप से दायर की गई याचिका के बाद नोटिस जारी किया गया था, जिसे एक मुकदमे की याचिका में बदल दिया गया था।

भूषण ने कहा है कि इनमें से किसी भी ट्वीट को अदालत की अवमानना नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस  बोबडे पर बिना हेलमेट या मास्क के मोटरसाइकिल पर एक तस्वीर में दिखाई देने वाला उनका ट्वीट उनकी पीड़ा की एक मात्र अभिव्यक्ति थी, जो इस स्थिति की असमानता को उजागर करने के इरादे से किया गया था। जहां तक पिछले चार सीजेआई की भूमिका पर किए गए ट्वीट का सवाल है, भूषण का कहना है कि वह इन मामलों की स्थिति के बारे में अपनी बेबाक राय व्यक्त कर रहे थे।

जवाबी हलफनामा में कहा गया है कि उन्हें जारी नोटिस में माहेश्वरी की मूल अवमानना याचिका नहीं दी गयी है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि मामले को प्रशासनिक पक्ष की पीठ के समक्ष रखा गया था और फिर उनके द्वारा न्यायिक पक्ष में रखे जाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, उन प्रशासनिक आदेशों की प्रतियां भी नोटिस के साथ संलग्न नहीं की गयी हैं। इसलिए, उन्होंने 28 जुलाई, 2020 को उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को लिखकर इन दस्तावेजों की एक प्रति मांगी थी, जो तब से उन्हें नहीं दी गई है। उसके अभाव में  वह इस अवमानना नोटिस से निपटने में कुछ हद तक विकलांग हैं। 

भूषण ने अपने दोनों ट्वीट की सामग्री को संदर्भित करते हुए कहा है कि सीजेआई द्वारा 29 जून, 2020 को मोटर साइकिल की सवारी करने के संबंध में ट्वीट मुख्य रूप से पिछले तीन महीनों से अधिक समय से उच्चतम न्यायालय के गैर-शारीरिक कामकाज में उनकी पीड़ा को रेखांकित करने के लिए किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों के मौलिक अधिकार,” जैसे कि नजरबंदी में, उन निराश्रितों, गरीबों, गंभीर और जरूरी शिकायतों का सामना करने वाले अन्य लोगों को संबोधित नहीं किया जा रहा था और उन्हें निवारण के लिए नहीं लिया गया था”।

हलफनामे में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और दीपक गुप्ता के भाषणों का उद्धरण दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि असंतोष को कुचलना लोकतंत्र की हत्या करने के सामान है। उत्तर में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ द्वारा दिसंबर 2018 में दिए गए एक साक्षात्कार का भी उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया पर बाहरी दबाव था। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि उच्चतम न्यायालय के प्रशासन के बारे में सार्वजनिक आलोचना जनवरी 2018 में चार एससी न्यायाधीशों, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद जजों ने की थी। 

उच्चतम न्यायालय 31 न्यायाधीशों वाली एक संस्था है और इसकी अपनी दीर्घकालिक और स्थायी परंपराएं और प्रथाएं हैं और न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश या चार में से एक के साथ भी बराबरी नहीं दी जा सकती है। एक मुख्य न्यायाधीश या उसके उत्तराधिकारी के कार्यों की आलोचना करने के लिए, न्यायालय को डरा नहीं सकता है और न ही यह अदालत के अधिकार को कम करता है। 

हलफनामे में सार्वजनिक संस्था के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने से नागरिकों को रोकने संबंधी सवाल के जवाब में कहा गया है कि किसी भी संस्था पर किसी नागरिक को सार्वजनिक हित में ‘बोनाफाइड राय’ बनाने, धारण करने और व्यक्त करने और उसके प्रदर्शन का ‘मूल्यांकन’ करने से नहीं रोका जा सकता है। हलफनामे में कहा गया है कि अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना की शक्ति का उपयोग न्याय के प्रशासन में सहायता के लिए किया जाना है, न कि इसके लिए कि न्यायालय की चूक और त्रुटियों के प्रति जवाबदेही की मांग करने वाली आवाजों को बंद करना है।

ज्ञानी और दृढ़ राय रखने वाले व्यक्तियों की रचनात्मक आलोचना पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध अनुचित है। नागरिकों को जवाबदेही और सुधारों की मांग करने से रोकना और इसके लिए जनमत बनाने के लिए उसका प्रचार करने से रोकना ‘उचित प्रतिबंध’ नहीं है। अनुच्छेद 129 को उन नागरिकों से बोनाफाइड आलोचना को दबाने में नहीं किया जा सकता, जो उच्चतम न्यायालय के चूक और त्रुटियों  के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं ।

यह कहा जाता है कि कई लोकतंत्रों ने अदालत को बदनाम करने के कृत्य को असंवैधानिक मान लिया है और इस अपराध को खत्म करने की सिफारिश की है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की किसी भी संवैधानिक गारंटी के साथ असंगत और निष्पक्ष न्याय नहीं है और यह अकेले किसी भी न्यायाधीश को इतनी शक्ति दे देता है कि वह न्याय की कुर्सी पर बैठकर अपने स्वयं के आलोचकों को दंडित करने के लिए सक्षम हो जाते हैं ।

हलफनामे में जस्टिस एमबी लोकुर, जस्टिस एपी शाह, नवरोज सेरवाई,  राजू रामचंद्रन, संजय हेगड़े, अरविंद पी दातार जैसे लोगों की रिटायर्ड वरिष्ठ जजों की कोर्ट के कामकाज के प्रति टिप्पणियों और विचारों का हवाला दिया गया है।

जवाबी हलफनामा में पिछले चार-पांच वर्षों के दौरान उत्पन्न हुए विवाद जैसे कलिखो पुल आत्महत्या नोट, सहारा-बिड़ला मामला, मेडिकल कॉलेज रिश्वत का मामला, उच्चतम न्यायालय के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मास्टर ऑफ रोस्टर मुद्दा, तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग का प्रयास, कॉलेजियम की नियुक्तियां, न्यायमूर्ति गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप, न्यायमूर्ति गोगोई का राज्यसभा के लिए नामांकन आदि का  विस्तृत विवरण दिया गया है।

हलफनामा में कहा गया है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों जैसे कि जज लोया केस, भीमा कोरेगांव मामला, अयोध्या मामला, सीबीआई निदेशक का मामला और चुनावी बॉन्ड, धारा 370, सीएए, जम्मू-कश्मीर में निवारक नजरबंदी  जैसे मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में एक राय बनाने के लिए पर्याप्त आधार देते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा है कि मुझे लगता है कि उपरोक्त मामलों और उनके फैसलों और इन कुछ महत्वपूर्ण मामलों से निपटने में अदालतों की निष्क्रियता मेरे लिए इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले 6 वर्षों में लोकतंत्र को कमजोर करने वाली भूमिका के बारे में मेरी राय बनाने के लिए पर्याप्त हैं जो अनुच्छेद 19 (एल) (ए) के तहत संविधान प्रदत्त अधिकार हैं।

हलफनामा में कहा गया है कि ऐसे समय में जब देश ने सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, नागरिकों की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने पर हमला देखा। उच्चतम न्यायालय ने चूक और त्रुटिपूर्ण निर्णयों के विभिन्न कृत्यों द्वारा इस तरह से काम किया कि केंद्र में प्रमुख कार्यपालिका को नागरिकों के अधिकारों को रौंदने की अनुमति मिल गई। ऐसा प्रतीत होता है कि एक सर्वशक्तिमान कार्यपालिका पर बुनियादी न्यायिक अंकुश पूरी तरह से गायब है।

न्यायालय ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि अत्याचार और अधिनायकवाद ने देश में गहरी पैठ जमाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे नागरिक अधिकारों और संस्थानों पर इन सभी गंभीर हमलों को बिना किसी जवाबदेही के करने की अनुमति दे दी गई है। इस राजनीतिक माहौल में ज्यादातर स्वतंत्र नियामक संस्थान औंधे मुंह गिर गये हैं और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय भी सरकार की ज्यादतियों पर अंकुश लगाने के रूप में खड़ा नहीं हो सका है। 

यह कहते हुए प्रशांत भूषण ने हलफनामा का समापन किया कि मैं इन उदाहरणों को कई गुना कर सकता हूं लेकिन मुझे लगता है कि उपरोक्त मामलों और उनके निर्णयों और इन कुछ महत्वपूर्ण मामलों से निपटने में अदालतों की निष्क्रियता मेरे लिए इस माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करने में 6 साल पर अंतिम रूप से निभाई गई भूमिका के बारे में मेरी राय बनाने के लिए पर्याप्त है, जो कि अनुच्छेद 19 (l (ए) के तहत मैं उचित राय को बनाने, धारण करने और व्यक्त करने का हकदार हूं।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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