असम में परिसीमन प्रस्तावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के सहयोगियों के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी अपना असंतोष व्यक्त किया है। परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे को लोगों की भावनाओं की अनदेखी कर धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का भाजपा का प्रयास करार देते हुए विपक्षी दलों ने नागरिकों की ‘शिकायतों’ को चुनाव आयोग के समक्ष पेश करने का फैसला किया है।
24 जून को शिवसागर जिले के आमगुरी विधानसभा क्षेत्र में असम गण परिषद (एजीपी) के नेताओं का विरोध प्रदर्शन हुआ। इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा की सहयोगी एजीपी के प्रदीप हजारिका करते हैं।
एक स्थानीय एजीपी नेता ने कहा। “हमारे ‘आमगुरी निर्वाचन क्षेत्र’ को दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में विलय किया जा रहा है और हम अपनी पहचान खो रहे हैं। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे ”विपक्षी एआईयूडीएफ ने 23 जून को बराक घाटी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सीमाओं और निर्वाचन क्षेत्रों के नाम की यथास्थिति बरकरार रखी जाए।
तय हुआ है कि कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल 30 जून को शिवसागर जिले का दौरा करेगा।
“राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कहा, “हमने शिवसागर को चुना क्योंकि विभिन्न समुदाय, जनजातियां और उप-समूह आहत और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा ने उनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया है और चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया है।”
शिवसागर के बाद, प्रतिनिधिमंडल 2 और 3 जुलाई को बराक घाटी के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों का दौरा करेगा।
उन्होंने कहा “हर जगह जनसंख्या बढ़ी है, शायद अलग-अलग मात्रा में। इसलिए, हम यह समझने में विफल हैं कि बराक घाटी में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या दो (परिसीमन मसौदे में) क्यों कम कर दी गई। इसलिए हमारी टीम वहां जाएगी”।
12 दलों का एक प्रतिनिधिमंडल 7-8 जुलाई को नई दिल्ली का दौरा करेगा, जिसके दौरान वे ECI को अपने निष्कर्षों पर एक ज्ञापन सौंपेंगे।
बोरा ने कहा कि “मसौदा प्रस्ताव के पीछे भाजपा का एकमात्र उद्देश्य लोगों की परवाह किए बिना धार्मिक ध्रुवीकरण करना है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम लोगों के साथ हमारी बातचीत के आधार पर निष्कर्षों के साथ ईसीआई से संपर्क करेंगे”।
20 जून को जारी परिसीमन दस्तावेज़ के मसौदे में चुनाव आयोग ने असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 14 बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने विधानसभा और लोकसभा दोनों के अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं को बदलने की भी योजना बनाई है, जबकि कुछ सीटें खत्म कर दी जाएंगी और कुछ नई सीटें बनाई जाएंगी।
परिसीमन हाल की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक सीट पर मतदाताओं की लगभग समान संख्या हो। यह आदर्श रूप से परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा जनगणना के बाद हर कुछ वर्षों में किया जाता है।
ईसीआई के आदेश के अनुसार आयोग निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से अपने स्वयं के दिशानिर्देशों और कार्यप्रणाली को डिजाइन करेगा और अंतिम रूप देगा। “परिसीमन अभ्यास के दौरान आयोग भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधा और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखेगा और जहां तक संभव हो, निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से कॉम्पैक्ट क्षेत्रों के रूप में रखा जाएगा।
चुनाव आयोग ने आगे कहा कि “एक बार जब आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो इसे आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा” ।
राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के मद्देनजर 1976 में इस अभ्यास को निलंबित करने से पहले नियमित रूप से तीन बार (1952, 1962 और 1972) परिसीमन पैनल स्थापित किए गए थे। अंतिम आयोग 2002 में स्थापित किया गया था, लेकिन 2008 में इसका अभ्यास पूरा होने से पहले, चार उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नगालैंड का परिसीमन अलग-अलग राष्ट्रपति आदेशों के माध्यम से सुरक्षा जोखिमों के कारण स्थगित कर दिया गया था।
जम्मू-कश्मीर को भी ऐसे ही कारणों से उस परिसीमन प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। कानून-व्यवस्था के अलावा, भाजपा सहित असम के विभिन्न संगठन 2008 में परिसीमन का विरोध कर रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि यह “अवैध अप्रवासियों” को बाहर करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अद्यतन होने के बाद ही किया जाए। .
केंद्र सरकार ने 6 मार्च, 2020 को चार उत्तर-पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का पुनर्गठन किया। यह अभ्यास आसन्न था, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8 ए को लागू करने के लिए ईसीआई द्वारा उद्धृत किया गया था।
परिसीमन और 2001 की जनगणना के आंकड़ों के उपयोग ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। धारा 8 ए केवल पुनर्निर्देशन की अनुमति देती है और संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या में किसी भी बदलाव को खारिज करती है।
रायजोर दल के विधायक अखिल गोगोई ने पूछा “अगर विधानसभा सीटें नहीं बढ़ाई गईं तो इसका क्या मतलब है?” । इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने कहा कि 2001 की जनगणना पर परिसीमन का आधार बनाना अन्यायपूर्ण होगा, विशेष रूप से ईसीआई द्वारा जम्मू और कश्मीर में अभ्यास को पूरा करने के लिए 2011 की जनगणना का उपयोग करने के बाद, जहां निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है।
‘ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट’ के विधायक अमीनुल इस्लाम ने 2001 की जनगणना का उपयोग करने के पीछे एक राजनीतिक एजेंडे को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि 2021 की जनगणना से पता चल सकता है कि कुछ आरक्षित विधानसभा सीटों पर अब मुस्लिम बहुमत में हैं, इसलिए उनके वर्चस्व को रद्द करना आवश्यक हो गया है। असम में 16 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और आठ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि परिसीमन वे सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकता है जिनकी एनआरसी और 1985 के असम समझौते में परिकल्पना की गई थी लेकिन वे विफल रहे। उन्होंने यह बात “जनसांख्यिकीय आक्रमण” के संदर्भ में कही, जिसके बारे में भाजपा और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को लगता है कि अंततः असम पर बंगाली भाषी या बंगाल मूल के मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाएगा।
उन्होंने असम के ‘छोटे परिवारों वाले कानून का पालन करने वाले समुदायों’ को 12 बच्चे पैदा करने की सरकारी नीतियों की अवहेलना करने वालों से बचाने के लिए, जैसा कि असम समझौते में परिकल्पित किया गया है, स्थानीय लोगों के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों की वकालत की। उन्होंने कहा, असफल एनआरसी के विपरीत, परिसीमन यह सुनिश्चित करके असम के भविष्य को कम से कम दो दशकों तक बचा सकता है कि राज्य विधानसभा जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से कम प्रभावित हो।
भाजपा और कुछ गैर सरकारी संगठनों का मानना है कि एनआरसी मसौदा सूची में 3.3 करोड़ आवेदकों में से “केवल” 19.06 लाख को छोड़कर बहुत सारे “गैर-नागरिकों” को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि परिसीमन के बाद अधिक सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित की जाती हैं, तो राजनीतिक नेताओं को खोने की चिंता नहीं है, उन्होंने उन सीटों की पुनर्व्यवस्था का संकेत दिया, जहां मुस्लिम निर्णायक कारक रहे हैं। तीन जिले- बजाली, बिस्वनाथ और होजाई जिनका अपने मूल जिलों में विलय हो गया है, वहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है।
(दिनकर कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं।)