Friday, March 29, 2024

दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा- क्या हिजाब पहनने से भारत की एकता और अखंडता को खतरा है?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया कि क्या हिजाब पहनने से भारत की एकता और अखंडता को खतरा है?जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि ऐसा कोई नहीं कह रहा है। यहां तक कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला भी नहीं है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष सुनवाई का कल सातवां दिन था। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, संविधान सभा की बहस और धार्मिक अधिकारों के संरक्षण पर विस्तृत दलीलें दीं।

दवे ने कहा कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दवे ने टिप्पणी की, कि हमारी पहचान हिजाब है। उन्होंने कहा कि पहले, ‘लव जिहाद’ पर पूरा विवाद और अब, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर करने के लिए एक पैटर्न को दर्शाता है। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि अनुच्छेद 19 और 21 के दायरे के विस्तार के साथ संविधान की उदारतापूर्वक व्याख्या करनी होगी।

धार्मिक अधिकार व्यक्तिवादी हैं, यह एक व्यक्ति की पसंद हैं। सुनवाई आज सुबह भी जारी रही। दवे ने तर्क दिया कि हालांकि यह मामला स्पष्ट रूप से यूनिफॉर्म के बारे में है, लेकिन यह मुस्लिम छात्राओं को कैसे बताया जाए कि आपको अनुमति नहीं है। यह मामला वास्तव में कानून में द्वेष के बारे में है। यह इसके बारे में है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय को बता रहे हैं, आप वही करेंगे जो हम आपको बताएंगे।

धार्मिक विविधता को समृद्ध करने की आवश्यकता पर विस्तार से बताते हुए दवे ने कहा कि यह वास्तव में अच्छा होगा जब एक हिंदू लड़की हिजाब पहने मुस्लिम लड़की से पूछे कि आपने हिजाब क्यों पहना है और वह अपने धर्म के बारे में बात करती है। यह वास्तव में सुंदर है। हालांकि, उनके ‘अलगाव’ के बिंदु पर, उन्होंने कहा, कि अल्पसंख्यक एक विस्फोटक शक्ति हो सकते हैं जो अगर फूटते हैं तो सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर सकते हैं।

दवे ने कहा कि इस्लामी दुनिया में 10,000 से अधिक आत्मघाती बम विस्फोट हुए हैं। भारत में केवल एक। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यकों को हमारे देश में विश्वास है। अखबार पढ़ें, इराक, सीरिया में दैनिक आत्मघाती बम विस्फोटों की रिपोर्ट देखेंगे … लेकिन इसमें नहीं है भारत। धर्म जनता के बीच नियंत्रण करने के लिए एक बहुत ही कठिन मानसिक ढांचा है, यह नेता ही हैं जो जनता का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

दवे ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा दिए गए भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि बहुमत में विश्वास की भावना रखने के लिए अल्पसंख्यक से बेहतर कुछ नहीं है और बहुमत पर यह सोचने के लिए कि हम कैसा महसूस करेंगे अगर हमारे साथ उनके जैसा व्यवहार किया जाए।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने दवे से पूछा कि संविधान सभा की बहस किस हद तक व्याख्या के लिए प्रासंगिक है। दवे ने जवाब दिया कि वे लोगों की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। जस्टिस गुप्ता ने तब उनसे पूछा कि क्या संविधान की व्याख्या करने के लिए संविधान सभा वाद-विवाद पर निर्भर न्यायालय की कोई मिसाल है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि एनजेएसी मामले में संविधान सभा के वाद-विवाद भाषणों का हवाला दिया गया था। दवे ने कहा कि पुट्टस्वामी मामले में भी बहस का हवाला दिया गया था। जस्टिस गुप्ता ने तब पूछा कि संविधान सभा की बहस वर्तमान संविधान की व्याख्या के लिए किस हद तक प्रासंगिक है?

दवे ने जवाब दिया कि पूरी हद तक। उन्होंने संविधान को जन्म दिया। ये वे लोग हैं जिन्होंने संविधान पर दो साल से अधिक समय बिताया है। और उनके विचार पवित्र हैं। उन्होंने कहा कि भाईचारा संविधान के घोषित लक्ष्यों में से एक है। और यह सरकार द्वारा पूरी तरह से खो दिया गया है।

दवे ने कहा कि सदियों से, मुस्लिम महिलाएं मलेशिया, अरब या अमेरिका के देशों में हिजाब पहन रही हैं, आधुनिक दुनिया में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनना चाहती हैं। सिखों के लिए पगड़ी की तरह, मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह उनका विश्वास है। कोई तिलक लगाना चाहता है, कोई क्रॉस पहनना चाहता है, सभी का अधिकार है। और यही सामाजिक जीवन की सुंदरता है।

उन्होंने पीठ से पूछा कि क्या हिजाब पहनने से भारत की एकता और अखंडता को खतरा है? जस्टिस धूलिया ने कहा कि ऐसा कोई नहीं कह रहा है। यहां तक कि (हाईकोर्ट) का फैसला भी नहीं है। दवे ने जवाब दिया कि आखिरकार, यही एकमात्र प्रतिबंध है। जस्टिस धूलिया ने तब कहा कि यहां आपका तर्क आत्म-विरोधाभासी हो सकता है, क्योंकि, तर्क था, अनुच्छेद 19 से हिजाब पहनने का अधिकार और इसे केवल एक वैधानिक कानून द्वारा केवल 19 (2) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है।

दवे ने तर्क दिया कि कर्नाटक सरकार का सर्कुलर काल्पनिक मानते हुए “कानून” (अनुच्छेद 13 के तहत) है और यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए शून्य है। उन्होंने तर्क दिया कि मौलिक अधिकारों (इस मामले में अनुच्छेद 25 के तहत) का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि उन्होंने जो भी फैसले देखे हैं, वे धार्मिक स्थलों के अंदर धार्मिक प्रथा की बात करते हैं। हाईकोर्ट ने अपने लिए जो समस्या रखी है वह यह है कि क्या यह आवश्यक धार्मिक प्रथा है, यह इसे केवल निर्देशिका मानता है, यह मौलिक अधिकारों पर चर्चा करता है और कहता है कि जब कक्षा की बात आती है, तो कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

इस पर दवे ने जवाब दिया कि यह बहुत अधिक प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 25 स्वतंत्र रूप से शब्दों का उपयोग करता है, धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रचार करता है। मेरे पास जो मौलिक अधिकार हैं, मैं कहीं भी प्रयोग कर सकता हूं, चाहे मेरे शयनकक्ष में, या क्लास में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ड्रेस कोड निर्धारित करता है। कल अगर मैं टोपी पहन कर कोर्ट में आ जाऊं तो क्या यौर लॉर्डशिप रोकेंगे? वकीलों की अदालत के कमरों में टोपी या पगड़ी पहनने की परंपरा थी। 

इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यह एक परंपरा थी- जब भी कोई सम्मानजनक स्थानों पर जाता है तो सिर ढका जाता है। दवे ने जवाब दिया कि और क्लासरूम एक सम्मानजनक जगह है। हमारे प्रधानमंत्री को देखो। वह कितनी खूबसूरती से महत्वपूर्ण दिनों में पगड़ी पहनते हैं।यह लोगों का सम्मान करने का एक तरीका है। उन्होंने शिरू मठ मामले में एक मार्ग का उल्लेख किया जो कहता है कि धर्म का प्रचार “पार्लर मीटिंग” में भी हो सकता है। तो यह एक स्कूल में भी हो सकता है।

दवे ने कहा कि अगर एक मुस्लिम महिला सोचती है कि हिजाब पहनना उसके धर्म के लिए अनुकूल है तो कोई अधिकार नहीं, कोई अदालत अन्यथा नहीं कह सकती । यौर लॉर्डशिप को दक्षिण अफ्रीकी अदालत, यूके कोर्ट, फ्रांसीसी अदालत को उचित महत्व देना चाहिए।

जस्टिस धूलिया ने बताया कि जब शिरूर मैट के फैसले ने आवश्यक अभ्यास के बारे में अटॉर्नी जनरल के तर्क को खारिज कर दिया तो यह अनुच्छेद 25 (2) (ए) के संदर्भ में था। उन्होंने दवे से पूछा कि यह 25(1) के तहत अधिकार के लिए कैसे प्रासंगिक हो सकता है।

दवे ने जवाब दिया कि यदि 25 (2) (ए) के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण नहीं हो सकता है, तो यह 25 (1) के लिए नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि शिरूर मठ का मामला यह नहीं मानता कि धर्म की स्वतंत्रता केवल “आवश्यक” धार्मिक प्रथाओं तक फैली हुई है। यह बिना किसी योग्यता के “धार्मिक अभ्यास” वाक्यांश का उपयोग करता है। उन्होंने रतिलाल गांधी मामले का भी उल्लेख किया जहां यह माना गया था कि संदेह के मामलों में, अदालत को सामान्य ज्ञान का दृष्टिकोण रखना चाहिए।क्या हम सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि हिजाब एक आवश्यक प्रथा नहीं है? हम इसे पसंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे उनके हिजाब पहनने के अधिकार को प्रभावित नहीं होता है।

दरअसल पीठ के समक्ष 23 याचिकाओं का एक बैच सूचीबद्ध किया गया है। उनमें से कुछ मुस्लिम छात्राओं के लिए हिजाब पहनने के अधिकार की मांग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिकाएं हैं। कुछ अन्य विशेष अनुमति याचिकाएं हैं जो कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देती हैं, जिसने सरकारी आदेश दिनांक 05फरवरी 2022 को बरकरार रखा था।

इसने याचिकाकर्ताओं और अन्य ऐसी महिला मुस्लिम छात्राओं को अपने पूर्व-विश्वविद्यालय कॉलेजों में हेडस्कार्फ़ पहनने से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की एक पूर्ण पीठ ने माना था कि महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड का प्रावधान याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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