Friday, March 29, 2024

एमएसपी पर खरीद के लिए कॉरपोरेट को क्यों नहीं किया जा सकता है बाध्य?

45 दिन का धरना और नौ दौर की बातचीत भी सरकार को यह आभास नहीं दे सकी कि किसान आखिर चाहते क्या हैं? सरकार किसानों को यह तक न समझा पाई कि यह कानून कैसे किसानों की आय 2022 में दोगुनी करेगा, उन्हें उनकी फसल की उचित कीमत देगा और कैसे कृषि में सुधार होगा। सरकार ने, जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ। अदालत जाकर चराजोई करो। क्या सरकार ने यह मान लिया कि इस समस्या का समाधान उसके बस का अब नहीं है? अब अदालत जाने का यह कोई सरकारी निर्देश है या सरकार की बेबसी या अपने निकम्मेपन की सरकार की चिढ़ या अदालत पर यह भरोसा कि वह सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती है, या कुछ और?

यह तीनों कृषि कानून जून 2020 में एक अध्यादेश के रूप में अचानक कोरोना आपदा के दौरान लाए गए और बाद में जबरन संसद से पास करा लिए गए। जब कानून बनाए जा रहे थे, तब न तो, क्लॉज दर क्लॉज इन कानूनों पर कोई चर्चा हुई, न संशोधनों की बात सरकार के दिमाग में भी आई, जिन पर वह आज कह रही है कि संशोधनो पर बात होगी। किसान संशोधन सुझाए और किसान हित में यह कानून होंगे ऐसा बार-बार कहने वाली सरकार, एक भी हित किसानों का क्या होगा, न तो यह किसानों को आज तक समझा पा रही है।

अगर नौ राउंड की बातचीत में भी सरकार, इन कानूनों का लाभ किसानों के लिए क्या होगा, समझा नहीं पा रही है तो, इससे दो ही चीजें स्पष्ट हैं या तो सरकार को भी यह पता नहीं है कि किसानों का हित कैसे होगा या सरकार, किसानों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है या सरकार कॉरपोरेट के भारी दबाव में है। दोनों ही स्थितियों में यह सरकार की विफलता का ही प्रमाण है।

प्रधानमंत्री जी के इस कथन में एक भी शब्द झूठ नहीं है कि नए कृषि कानून बहुत सोच समझ कर लाए गए हैं। यह तीनों कृषि कानून सोच समझ कर और एक लंबी साज़िश की तरह लाए गए हैं, बस इन कानूनों के साथ यही दिक्कत हो गई कि सरकार के इस दांव को देश का किसान, जिसे आमतौर पर भोला भाला, नासमझ और अनपढ़ समझा जाता था, समझ गया और समझ ही नहीं गया, बल्कि वह सरकार के कॉरपोरेट फ्रेंडली इरादे के खिलाफ जम कर खड़ा भी हो गया।

12 नवंबर 2019 की हिंदू बिज़नेसलाइन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से एक खबर छपी थी, जिसका शीर्षक था, हम चाहते हैं कि राज्य एपीएमसी मंडियों को ख़त्म कर दें। यह वाक्य वित्तमंत्री द्वारा कहा गया है और वे दिल्ली में नाबार्ड के छठे ग्रामीण और कृषि वित्त के छठे विश्व कांग्रेस में अपनी बात कह रही थीं।

अपने भाषण में वित्तमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही कि एपीएमसी की मंडियां ख़त्म हो जानी चाहिए, इसके लिए सरकार राज्यों को समझा रही है। यानी सरकार ने यह इरादा 2019 के पहले ही कर लिया था कि एपीएमसी या मंडी सिस्टम खत्म कर दिया जाना चाहिए। यह बयान और उनका भाषण अब भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। यह खबर और वीडियो ब्लूमवर्ग क्विंट ने प्रसारित भी की थी।

उन्होंने जो कहा है उसका अनुवाद मैं रवीश कुमार के एक लेख से उठा रहा हूं। उन्होंने कहा है, “मैं ई-नाम पर ज़ोर देना चाहती हूं। केंद्र सरकार इसका प्रचार कर रही है और कई राज्यों ने इसे अपने स्तर पर शुरू करने के लिए रज़ामंदी दे दी है। इसके साथ ही हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्यों को समझाया जाए कि एपीएमसी को रिजेक्ट कर दें। एक समय पर एपीएमसी ने अपना काम किया है इस बात में कोई शक नहीं है।

मगर आज इसमें कई परेशानियां हैं, और राज्य के स्तर पर भी ये इतना कारगर नहीं है। इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं, मगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूं। मगर मैं चाहती हूं कि राज्य और हम उनसे बात कर रहे हैं, इसे ख़त्म करें और किसानों के लिए ई-नाम को अपनाएं।”
(निर्मला सीतारमन, 12 नवंबर 2019)

केंद्र सरकार ने हाल ही में जो तीन नए कृषि कानून बनाए हैं, में समानांतर मंडी सिस्टम, जो निजी क्षेत्र या कॉरपोरेट को फसल खरीद में लगभग एकाधिकार दे देता है, का भी एक कानून है। इस कानून के प्राविधान और किसानों की आशंका को वित्त मंत्री के 12 नवंबर 2019 के उपरोक्त बयान को मिला कर देखें तो सरकार की असल मंशा आप को स्पष्ट हो जाएगी। इस कानून को लेकर किसानों के बीच कई तरह की आशंकाएं और सवाल तैर रहे हैं, जिसमें उनकी पहली आशंका यही है कि यह कानून सरकारी मंडी सिस्टम को ख़त्म कर देगा।

हालांकि, सरकार और प्रधानमंत्री बार-बार यह कह रहे हैं कि सरकारी मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा और इसे वे विपक्ष का दुष्प्रचार कहते हैं, पर इन आशंकाओं को दूर करने के लिए जब एमएसपी को कानूनी आधार देने की मांग की जाती है तो वे खामोश हो जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को अपने वित्त मंत्री के इस निर्मल वक्तव्य की जानकारी है? हो सकता है न भी हो, लेकिन उन्हें यह ज़रूर पता करना चाहिए कि 12 नवंबर 2019 को वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि राज्यों को समझाया जा रहा है कि एपीएमसी मंडी सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या यह कथन, सरकार के कथन के विपरीत नहीं है?

प्रधानमंत्री को वित्त मंत्री से यह महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। उन्हें अपने वित्त मंत्री से यह पूछना भी चाहिए कि यह बात उन्होंने कैसे कही है? यह भी उन्हें सबको बताना चाहिए कि यह सरकार का फैसला है या नहीं। जब ऐसे विवाद उठ जाते हैं तो अक्सर यह कह कर पिंड छुड़ाया जाता है कि यह वित्त मंत्री की निजी राय हो सकती है।

पर जब बयान के साल भर के अंदर ही सरकार ऐसा कानून आनन फानन में बना दे तो, यह बात किसी मंत्री की निजी राय नहीं हो सकती है, बल्कि यह सरकार का एक नीतिगत निर्णय ही होता है, जिसे तीन कृषि कानूनों में सरकार, कृषि सुधार के नाम पर पारित कर लागू करना चाहती है। वित्त मंत्री साफ-साफ कह रही हैं, “एपीएमसी की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। राज्यों को समझाया जा रहा है कि वे इसे ख़त्म कर दें।”

अगर 12 नवंबर 2019 को वित्त मंत्री की यह राय थी तो उसके दस महीने बाद और आज भी प्रधानमंत्री किस आधार पर गारंटी दे रहे है कि मंडियां ख़त्म नहीं होंगी। किसान कैसे उन पर आसानी से भरोसा कर लें?

इसी लेख में यह लिखा है, ‘14 अप्रैल 2016 को मंडियों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए ई-नाम की योजना लाई गई। चार साल में 1000 मंडियां ही जुड़ पाई हैं, जबकि देश में करीब 7000 मंडियां हैं। मंडियों के ख़त्म करने के वित्त मंत्री के बयान के एक महीना बाद 12 दिसंबर 2019 को हुकुमदेव नारायण की अध्यक्षता वाली कृषि मामलों की स्थायी समिति अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है। हुकुमदेव नारायण बीजेपी के सांसद थे।

इस रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त 469 किलोमीटर के दायरे में कृषि बाज़ार है, जबकि हर पांच किलोमीटर की परिधि में एक मंडी होनी चाहिए। इस तरह भारत में कम से कम 41 हज़ार संयुक्त कृषि बाज़ार होने चाहिए, तभी किसानों को सही मूल्य मिलेगा। अगर इस ज़रूरत के चश्मे से देखेंगे तो पता चलेगा कि 2014 से लेकर 2020 तक मोदी सरकार ने किसानों के बाज़ार के लिए कितनी गंभीरता से काम किया है।’

इसी विषय पर रवीश कुमार अपने एक लेख में 13 मई 2020 की विवेक मिश्रा की एक रिपोर्ट जो डाउन टू अर्थ के हिंदी संस्करण में छपी है का भी हवाला देते हैं। मंडियों के विकास पर सरकार कितना खर्च कर रही है, इसे जानने और समझने के लिए वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के बजट का अध्ययन करना होगा। उपरोक्त दोनों साल के बजट में  एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बीज ख़रीदने से लेकर फ़सल बेचने तक वो सब कृषि कार्य शामिल हैं, जो फ़सल को खेतों से उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। इसमें मंडियों की व्यवस्था, स्टोरेज, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट आदि सब शामिल होते हैं।

अब दोनों साल के बजट देखें,
● 2018 के बजट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 1050 करोड़ का प्रावधान किया गया था। संशोधित बजट में 500 करोड़ कर दिया गया। आख़िर में मिले 458 करोड़ ही।
● 2019 के बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया था। संशोधित बजट में यह राशि घटाकर 331 करोड़ कर दी। 50 प्रतिशत कम हो गई।

अब यहां यह सवाल उठता है कि ज़रूरत के हिसाब से तो, 1050 करोड़ का बजट भी कम है, उसमें से भी 50 प्रतिशत कम हो जाता है। किसान नेताओं का कहना है कि नए कानून के अनुसार जो निजी क्षेत्र या कॉरपोरेट की मंडियां खुलेंगी, उनमें टैक्स का कोई प्राविधान नहीं होगा। सरकारी मंडी में 6% टैक्स का प्राविधान होता है और उस टैक्स के पैसे से मंडियों का विकास होता है। यानी मंडियों के विकास का पैसा भी किसान देता है। इस सिस्टम से तो दो तरह की मंडियां हो जाएंगी। एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स होगा, दूसरी निजी मंडी, जो टैक्स फ्री नहीं होगी। ज़ाहिर है, जिसमें टैक्स होगा वो मंडी खत्म हो जाएगी। टैक्स फ्री कर के कॉरपोरेट या निजी क्षेत्र का हित किया जा रहा है या किसान का? सरकार इसे भी समझा दे।

तीन कानूनों, जो समानांतर मंडी व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जमाखोरी को वैधता बनाने वाले कानून हैं, इन पर कृषि अर्थशास्त्री और अन्य विशेषज्ञों ने भी नियमित लेख लिखे हैं और सबने इन कानूनों के किसान हितैषी होने पर संदेह जताया है। सरकार यह तो कह रही है कि यह कानून हितकारी हैं, पर इन कानूनों से किसानों का हित कैसे होगा, यह उसे भी नहीं मालूम है!

जब सरकार एमएसपी पर फसल खरीद सकती है तो निजी क्षेत्रों को एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए कानूनन बाध्य क्यों नहीं कर सकती? जहां तक मंडी व्यवस्था की बात है, यह बात सच है कि एमएसपी के बावजूद देश भर के किसानों की फसल सरकार की मंडियां नहीं खरीद रही हैं। इस मामले में गठित शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आ चुका है कि  केवल 6% किसान ही सरकारी मंडी सिस्टम का लाभ उठा पाते हैं।

शेष किसान या तो बाजार में अपना उत्पाद बेचते हैं या स्थानीय आढ़तियों को। बाजार और आढ़तिए, जो फसल खरीदते हैं, उनकी कीमत, एमएसपी नहीं बाजार तय करता है जो अक्सर एमएसपी से कम ही होता है। ज़ाहिर है जब सरकार फसल नहीं खरीद पाती है तो किसान बाजार में जो भाव मिलता है, उस पर ही अपनी फसल बेच देता है।

अब अगर सरकार, किसानों का उत्पाद, सरकारी खरीद दर यानी एमएसपी पर, नहीं खरीद पा रही है और मंडी सिस्टम प्रभावी नहीं है तो इसके लिए किसे दोषी माना जाना चाहिए? निश्चित ही इसका दोषी सरकारी तंत्र है, और बजाय सरकार इस कुप्रबंधन को दूर करने के, नए कृषि कानून में, पूरा का पूरा बाजार ही निजी व्यापारियों और कॉरपोरेट के हवाले कर दे रही है! एक प्रकार से यह बला टालना हुआ।

अक्सर यह कहा जाता है कि नयी मंडी सिस्टम से किसानों को आढ़तियों और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। पर किसान इन छोटे और स्थानीय व्यापारियों से मुक्त तो अवश्य हो जाएंगे पर वे मुक्त होकर, और खतरनाक शार्क के चक्कर में फंस जाएंगे, जहां उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं रहेगा।

छोटे व्यापारियों और किसानों के बीच जो सहयोग और तालमेल परंपरागत रूप से चला आ रहा है, वह अचानक एक ऐसे तंत्र में बदल जाएगा, जहां किसानों की बात कोई नहीं सुनेगा और बाजार पर एक कॉरपोरेट का कब्ज़ा हो जाएगा, जिसमें न तो प्रतिद्वंद्विता रहेगी और न ही प्रतियोगिता। प्रतिद्वंद्विता और प्रतियोगिता विहीन बाजार, एकाधिकार यानी मोनोपोली को जन्म देता है जो शोषण को एक सांस्थानिक स्वरूप प्रदान करता है।

अब होगा यह कि सरकार का मंडी सिस्टम, धीरे-धीरे निजी या कॉरपोरेट मंडियों के सामने जानबूझ कर खत्म कर दिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की घोषणा एक औपचारिकता बन कर जारी रहेगी। यह भी हो सकता है कि एमएसपी, कल स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार ही घोषित होने लग जाए।

सरकार यह कह कर खुद को किसान हितैषी साबित भी कर दे कि उसने तो स्वामीनाथन कमेटी की सारी बातें स्वीकार कर ली हैं। पर जब सरकारी मंडी ही धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी तो फिर इस प्रकार से घोषित एमएसपी का मतलब भी क्या रह जाएगा? सरकार जब खरीदेगी तो एमएसपी देगी और जब नहीं खरीदेगी तो एमएसपी नहीं देगी। पर जब सरकारी मंडियां ही खत्म होने लगेंगी तो सरकार खरीदेगी ही कहां से और खरीदेगी भी क्यों?

यही संदेह और आशंका किसानों को है, इसलिए वे सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी पर एक कानून बना कर उससे कम कीमत की खरीद पर दंडात्मक कार्यवाही का प्राविधान कर दे। किसानों की यह मांग, सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह मांग उनके अपने आर्थिक संरक्षण और उनकी फसल की वाजिब कीमत को सुनिश्चित करने के लिए है। सरकार तो एमएसपी पर अनाज खरीद ही रही है, चाहे वह जितनी भी खरीदे। समस्या तो निजी क्षेत्र या व्यापारियों या कॉरपोरेट की है, जिनके बारे में किसान सशंकित हैं कि वे एमएसपी के अनुरूप अनाज खरीदेंगे भी या नहीं।

आज का अनुभव तो किसानों का यही बताता है कि निजी क्षेत्र सरकारी खरीद दर पर, फसल की खरीद नहीं कर रहा है, बल्कि वह एमएसपी की दर से बहुत कम मूल्य पर खरीदी कर रहा है। आज सरकार के पास किसानों का यह शोषण रोकने का क्या उपाय है? क्या सरकार ने इस समस्या पर कोई संज्ञान लिया है या उसने किसानों को निजी क्षेत्र के ही रहमोकरम पर छोड़ दिया है?

दुःखद तथ्य यह है कि सरकार ने इस शोषण को पूरी तरह से बाजार के ऊपर छोड़ दिया है और बाजार अपनी मर्जी से फसल की कीमत तय कर रहा है, फसल खरीद रहा है, असीमित और जब तक वह चाहे, तब तक के लिए अनियंत्रित रूप से जमाखोरी कर रहा है। उपभोक्ताओं के लिए भी बाजार का भाव वही निजी क्षेत्र तय कर रहा है और इस पूरे तंत्र में कुछ ही सालों बाद, सरकार धीरे-धीरे अदृश्य हो जाएगी, लेकिन एमएसपी का गजट नोटिफिकेशन छपता रहेगा और सरकार का यह दावा भी बरकरार रहेगा कि उसने तो एमएसपी तय कर दी है और जो वह खरीद कर रही है वह तो एमएसपी पर ही खरीद रही है!

यहां एक सवाल उठता है कि अगर सरकार खुद किसानों के उत्पाद अपने द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है तो वह एक कानून बना कर निजी व्यापारियों या बिचौलियों या कॉरपोरेट को भी किसानों की फसल, एमएसपी पर खरीदने के लिए क़ानूनन बाध्य क्यों नहीं कर सकती है? कम से कम किसानों को यह आश्वस्ति तो होगी ही कि जिस भाव पर सरकार उनसे फसल खरीद कर रही है, कम से कम उस भाव से नीचे तो उनसे कोई व्यापारी या कॉरपोरेट नहीं खरीद सकता है और अगर खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

सरकार को ऐसा कानून बनाने में दिक्कत क्या है? इसलिए किसानों को चाहिए कि वे मंडियों को लेकर सरकार से और सवाल करें और सरकार को चाहिए कि वे किसानों के सवालों के जवाब और स्पष्टता से दें, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री अपने वित्त मंत्री से पूछें कि किसकी इजाज़त से उनकी सरकार के भीतर मंडियों को ख़त्म करने की कवायद चल रही थी? क्या यह सब बिना प्रधानमंत्री के जानकारी के हो रहा होगा?

(विजय शंकर सिंह रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं और आजकल कानुपर में रहते हैं।)

जनचौक से जुड़े

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

‘ऐ वतन मेरे वतन’ का संदेश

हम दिल्ली के कुछ साथी ‘समाजवादी मंच’ के तत्वावधान में अल्लाह बख्श की याद...

Related Articles